चुकाना होगा कर्ज, देना होगा ब्याज-जुर्माना
नई दिल्ली. अगर समय पर टैक्स नहीं भरने की वजह से आपका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) कैंसल हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने एक राहत की विंडो खोली है, ऐसी कंपनियां बिजनेस टैक्स, ब्याज और जुर्माना भरने के बाद 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन बहाल करने के लिए आवेदन कर सकती हैं.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने केंद्रीय जीएसटी एक्ट में संशोधन करते हुए कहा है कि जिन कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर, 2022 या उससे पहले कैंसिल हो गया है और यदि वे इसकी बहाली के लिए नियत समय के अंदर आवेदन नहीं कर पाई हैं, तो अब उनके पास इसके लिए 30 जून, 2023 तक का समय है.
चुकाना होगा कर्ज, देना होगा ब्याज-जुर्माना
हालांकि, यह आवेदन रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की तारीख तक बकाया रिटर्न या कोई अन्य बकाया मसलन ब्याज, जुर्माना और लेट फीस भरने के बाद ही किया जा सकेगा.
मार्च में जीएसटी कलेक्शन 13% बढ़ा, खजाने में आए ₹1.60 लाख करोड़
गौरतलब है कि जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) के आंकड़ों में एक बार फिर रिकॉर्ड उछाल आया है. मार्च 2023 में देश का जीएसटी कलेक्शन 13 फीसदी बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है. जीएसटी कलेक्शन के लिहाज से बीते वित्त वर्ष (2022-23) का आखिरी महीना काफी शानदार रहा है. यह जीएसटी के इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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Tags: Finance ministry, Gst
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