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क्‍या बिना अलॉटमेंट लेटर के भी मिल सकता है होम लोन? जानिए इस सवाल का जवाब

होम लोन (Home Loan) लेने के लिए अलॉटमेंट लेटर (letter  Of Allotment) भी एक अहम डॉक्‍यूमेंट है.

होम लोन (Home Loan) लेने के लिए अलॉटमेंट लेटर (letter Of Allotment) भी एक अहम डॉक्‍यूमेंट है.

होम लोन (Home Loan) लेने के लिए अलॉटमेंट लेटर (letter Of Allotment) भी एक अहम डॉक्‍यूमेंट है. एक बड़ा सवाल यह है की आप ...अधिक पढ़ें

नई दिल्‍ली.  गृह ऋण (Home Loan) देने के लिए अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग मानदंड हैं. ऐसा होता है कि एक बैंक किसी एक दस्‍तावेज के बिना किसी मकान के लिए लोन नहीं देता लेकिन दूसरा बैंक उस डॉक्‍यूमेंट के बिना भी होम लोन मंजूर कर देता है. ऐसा इसलिए है क्‍योंकि अलग-अलग बैंकों ने लोन असेस्‍मेंट के लिए अपनी अलग-अलग कसौटियां बना रखी हैं.

होम लोन लेने के लिए अलॉटमेंट लेटर (letter  Of Allotment) भी एक अहम डॉक्‍यूमेंट है. अलॉटमेंट लेटर डिवेलपर या हाउजिंग अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है. इसमें किसी भी प्रॉपर्टी जैसे घर, प्‍लाट या फ्लैट का पूरा विवरण होता है. अलॉटमेंट लेटर सेल एग्रीमेंट (sale agreement) नहीं है. अलॉटमेंट लेटर पहले मालिक को जारी होता है, जबकि अन्य मालिक असली लेटर की एक कॉपी बेचने वाले से मांग सकते हैं.

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लोन लेने की यह है तरकीब

एक बड़ा सवाल यह है की आप एक ऐसा घर या फ्लैट खरीदना चाहते हो जिसका मूल आवंटन पत्र उसके वर्तमान मकान मालिक से खो गया हो तो क्‍या,  ऐसा घर खरीदने के लिए भी आपको बैंक होम लोन देंगे या नहीं ? हालांकि, मूल आवंटन पत्र खोने के बाद मकान मालिक ने ई-एफआईआर (e-FIR) दर्ज करवा रखी है और क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) जमा कराकर प्रमाणित प्रति (certified true copy-CTC) भी ली है.

इस बारे में अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग नियम है. कुछ बैंक अलॉटमेंट लेटर मूल मालिक से खो जाने के बाद सार्वजनिक नोटिस देने और क्षतिपूर्ति बांड जमा कराकर प्राप्‍त की गई प्रमाणित कॉपी के होने पर होम दे देते हैं. वहीं कुछ बैंक कुछ अन्‍य औपचारिकताओं को पूरा करवाते हैं.

क्‍या करें खरीदार

अगर आप भी कोई ऐसा मकान खरीदना चाहते हैं जिसके मालिक के पास मूल आवंटन पत्र नहीं है तो सबसे पहले आपको जिस बैंक से आप लोन लेने की सोच रहे हैं, से संपर्क करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्‍या बैंक मूल आवंटन पत्र के बिना लोन दे देगा. साथ ही इस बात की भी जांच करें की क्‍या मकान या फ्लैट के वर्तमान मालिक ने मूल आवंटन पत्र खोने के संबंध में अंग्रेजी और एक स्‍थानीय भाषा के समाचार-पत्र में मूल आवंटन पत्र खोने के में नोटिस दिया था और इस फ्लैट को ट्रांसफर करने के संबंध में दावे और आपत्तियों को एक निश्चित समयावधि में आमंत्रित किया है.

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सामान्‍यत: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय 7-21 दिन का होता है. वहीं अगर मकान मालिक का मकान पर लगातार 12 साल से कब्‍जा है तो वह उस मकान का स्‍वामित्‍व साबित करने के लिए एक अच्‍छा प्रमाण है. इसे बैंक काफी महत्‍व देते हैं और होम लोन लेने में यह काफी सहायक साबित होता है.

Tags: Facts About Home Loan, Personal finance

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