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नई दिल्ली. केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए सरकार ने एक बार फिर लीव ट्रैवल अलाउंस (Leave Travel Allowances) की जगह स्पेशल कैश पैकेज देने की स्कीम के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है. इस बार सरकार ने कर्मचारियों के परिवार के सदस्य द्वारा की गई खरीदारी को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. इसके पहले सरकार ने सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों की एक लिस्ट भी जारी की थी ताकि कर्मचारियों को इस स्कीम और इसके फायदे को समझने में आसानी हो. आइए जानते हैं सरकार की इस नई स्पष्टीकरण के बारे में...
सरकार द्वारा जारी नये स्पष्टीकरण में दो बातों पर गौर किया गया है.
1. क्या इस स्कीम के तहत लिए गए एडवांस का सेटलमेंट रकम जारी किए जाने के 30 दिन के अंदर करना होगा या नहीं.
2. क्या इनवॉइस कर्मचारियों के पति/पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों का भी हो सकता है
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क्या कर्मचारियों के परिवार की खरीदार पर भी मिलेगा लाभ?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक स्पेशल कैश पैकेज है, ऐसे में एलटीसी के तहत एडवांस के लिए नियम यह है कि इसका सेटलमेंट 31 मार्च 2021 तक होना चाहिए. सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि एलटीसी स्कीम के तहत वस्तु या सेवा खरीद की रसीद कर्मचारियों के परिवार के उन सदस्यों के नाम पर भी हो सकती है जो एलटीसी किराये का लाभ लेने के लिए योग्य हैं.
कब से कब तक की रसीद पर मिलेगा स्पेशल कैश पैकेज का लाभ?
एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत एक से ज्यादा बिल्स को स्वीकार किया जा सकता है. हालांकि, कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि खरीदारी 12 अक्टूबर 2020 से लेकर चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक यानी मार्च 2021 तक का होना चाहिए. सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान 12 अक्टूबर को ही किया था.
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इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
कर्मचारियों को यह भी ध्यान देना होगा कि किसी ऐसी वस्तु या सेवाओं की खरीदारी करनी होगी, जिसपर देय जीएसटी 12 फीसदी या इससे ज्यादा होनी चाहिए. साथ ही, पेमेंट भी डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य है. पेमेंट इनवॉइस में जीएसटी के बारे में भी जानकारी होना अनिवार्य है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई—कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन इसकी रसीद पर भी जरूरी जानकारी होना अनिवार्य होगा.
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