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CBDT ने टैक्सपेयर की जानकारी के e-verification के लिए योजना शुरू की, जानिए क्या होंगे फायदे

आयकर विभाग उत्तर प्रदेश में लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है. (फाइल फोटो)

आयकर विभाग उत्तर प्रदेश में लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है. (फाइल फोटो)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स से बेमेल होने की स्थिति में सूचनाओं के फेसलेस कलेक्शन के लिए नए नियम ...अधिक पढ़ें

    नई दिल्ली . केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स से बेमेल होने की स्थिति में सूचनाओं के फेसलेस कलेक्शन के लिए नए नियम जारी किए हैं. सोमवार को नोटिफाइड ई-सत्यापन योजना, 2021 (e-Verification Scheme, 2021) में निर्धारित लोगों से faceless information जुटाना और उसे सत्यापित करना शामिल किया गया है.

    इस योजना को आयकर अधिनियम 135ए (Income Tax Act 135A) में एक प्रावधान के तहत अधिसूचित (notified) किया गया है. इसका उद्देश्य इनकम टैक्स अथॉरिटी और निर्धारित व्यक्ति या संस्था के बीच दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करते हुए फेसलेस सूचना एकत्र करने का प्रस्ताव करता है. यह विभाग के संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग करने का भी प्रयास करेगा.

    कौन कौन सी जानकारी शामिल होगी 
    इस योजना के तहत, उन मामलों की भी जानकारी एकत्र की जाएगी जहां कंपनियों के रजिस्टर का फेसलेस तरीके से निरीक्षण किया जाना है. ई-सत्यापन ( e-verification) में ऐसी जानकारी शामिल होगी जो या तो नामित कर अधिकारियों के कब्जे में है या जो आयकर महानिदेशक (खुफिया और आपराधिक जांच) को सौंपी गई है.

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    टैक्स विभाग को अधिक जानकारी जुटाने का अधिकार
    ई-सत्यापन ( e-verification) में ऐसी जानकारी शामिल होगी जो या तो नामित कर अधिकारियों के कब्जे में है या जो आयकर महानिदेशक (खुफिया और आपराधिक जांच) को सौंपी गई है.

    सरकार ने अब टैक्स ऑफिस को टैक्सपेयर्स से और अधिक जानकारी जुटाने का अधिकार दिया है. साथ ही अन्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के साथ मिलान करने का भी पावर दिया गया है. यदि करदाता द्वारा रिपोर्ट की गई राशि और ई-सत्यापन के बाद रिपोर्ट की गई राशि के बीच कोई बेमेल जानकारी है, तो सूचना खुफिया और आपराधिक जांच के लिए भेजी जा सकती है.

    Tags: CBDT, Income tax, Income tax latest news, Income tax law, Income tax notice, Income tax return

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