आपको भी सरकार ने TAX को लेकर भेजी है ये चिट्ठी तो हो जाएं खुश, खाते में आएंगे पैसे, ऐसे करें चेक

AAR ने कहा है, GST का भुगतान देश में करना होगा. भले ही वह उत्पाद भारत की सीमा में नहीं आया हो.
इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) को लेकर अगर आपके पास आयकर विभाग (Income Tax Department) की चिट्ठी या मेल आए तो घबराइये मत. इस बार विभाग ने कोरोना संकट को देखते हुए रिफंड को तेज करने का इंतजाम किया है और इसी में कन्फर्मेशन लेने के लिए करदाताओं से पूछा जा रहा है.
- hindi.moneycontrol.com
- Last Updated: April 20, 2020, 6:41 PM IST
नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) को लेकर अगर आपके पास आयकर विभाग (Income Tax Department) की चिट्ठी या मेल आए तो घबराइये मत. इस बार विभाग ने कोरोना संकट को देखते हुए रिफंड को तेज करने का इंतजाम किया है और इसी में कन्फर्मेशन लेने के लिए करदाताओं से पूछा जा रहा है. दरअसल कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने आयकर विभाग को निर्देश जारी करते हुए जल्द से जल्द टैक्सपेयर्स को रिफंड देने को कहा है जिसके बाद IT विभाग की तरफ से टैक्सपेयर को चिट्ठी भेजी जा रही है साथ ही अब तक 1.74 लाख मामलों में कंफर्मेशन के लिए मेल भेजे गए हैं. बता दें कि पिछले हफ्ते विभाग ने 5204 करोड़ का रिफंड जारी किया है. इसके साथ ही 5 लाख तक के करीब 14 लाख रिफंड को प्रोसेस किया जा चुका है.
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गौरतलब है कि आईटी विभाग का रिस्क मैनेजमेंट विंग इस पर आपका कन्फर्मेंशन मांग रहा है. आपके रिफंड क्लेम में मिसमैच या गलती हो सकती है जिसको देखते हुए रिटर्न को रिवाइज करने के लिए कर दाताओं को 30 दिन का वक्त दिया जा रहा है. टैक्सपेयर्स को कहा जा रह है कि वे तत्काल रिफंड के लिए रिटर्न की कमियों को दुरूस्त करें . सब कुछ ठीक है तो रिटर्न फाइल वैसे ही सबमिट कर दें. जल्दी रिफंड पाने के लिए आपको रिफंड से जुड़े प्रोसेस को जल्द पूरा करना होगा.
इनकम टैक्स रिफंड के स्टेटस को ट्रैक करने के तरीके इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को ट्रैक करने के दो तरीके हैं.
1. आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा कर चेक कर सकते हैं.
2. टिन एनएसडीएल वेबसाइट पर पर जा कर चेक कर सकते हैं.
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गौरतलब है कि आईटी विभाग का रिस्क मैनेजमेंट विंग इस पर आपका कन्फर्मेंशन मांग रहा है. आपके रिफंड क्लेम में मिसमैच या गलती हो सकती है जिसको देखते हुए रिटर्न को रिवाइज करने के लिए कर दाताओं को 30 दिन का वक्त दिया जा रहा है. टैक्सपेयर्स को कहा जा रह है कि वे तत्काल रिफंड के लिए रिटर्न की कमियों को दुरूस्त करें . सब कुछ ठीक है तो रिटर्न फाइल वैसे ही सबमिट कर दें. जल्दी रिफंड पाने के लिए आपको रिफंड से जुड़े प्रोसेस को जल्द पूरा करना होगा.
इनकम टैक्स रिफंड के स्टेटस को ट्रैक करने के तरीके इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को ट्रैक करने के दो तरीके हैं.
1. आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा कर चेक कर सकते हैं.
2. टिन एनएसडीएल वेबसाइट पर पर जा कर चेक कर सकते हैं.
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