नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने मार्च 2021 में समाप्त होने जा रहे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न (GST Annual Return) को फाइल करने की डेडलाइन दो महीने और बढ़ा दी है. अब कारोबारी 28 फरवरी, 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 थी.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी (CBIC) ने बुधवार देर रात को ट्वीट करके यह जानकारी दी. सीबीआईसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में एनुअल रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में सेल्फ-सर्टिफाइड रिकांसिलेशन स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है.
The due date for furnishing annual return in FORM GSTR-9 & self-certified reconciliation statement in FORM GSTR-9C for the financial year 2020-21 has been extended from 31.12.2021 to 28.02.2022. Notification No.40/2021-Central Tax dated 29.12.2021 to this effect has been issued. pic.twitter.com/0USdsoIMET
— CBIC (@cbic_india) December 29, 2021
क्या है GSTR 9
GSTR 9- जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को एनुअल रिटर्न भरना होता है. जीएसटीआर-9 को सेंट्रल जीएसटी 2017 के सेक्शन 44(1) के तहत फाइल किया जाता है. इसमें अलग-अलग टैक्स हेड्स के तहत आउटवार्ड और इनवार्ड सप्लाई की पूरी जानकारी होती है.
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1 जनवरी से बदल जाएंगे GST के नियम
गौरतलब है कि जीएसटी सिस्टम में 1 जनवरी, 2022 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. इनमें ई-कॉमर्स सर्विस ऑपरेटर्स पर ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट क्षेत्र में दी जाने वाली सर्विसेज पर टैक्स देनदारी भी शामिल है. इसके अलावा फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में शुल्क ढांचे में बदलाव भी एक जनवरी 2022 से लागू होगा जिसके तहत सभी प्रकार के फुटवियर पर 12% जीएसटी लगेगा जबकि रेडीमेड कपड़ों समेत सभी टेक्साइटल प्रोडक्ट्स (कॉटन को छोड़कर) पर 12% जीएसटी लगेगा.
नए बदलाव के बाद फूड डिलीवरी प्लेटफार्मों स्विगी और जोमैटो जैसे ई-कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली रेस्टोरेंट सर्विसेज के बदले वे जीएसटी कलेक्ट करें और उसे सरकार के पास जमा करवाएं.
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