नई दिल्ली. अगर आप शेयर मार्केट (Share Market) में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. आपको अपने डीमैट (Demat) और ट्रेडिंग अकाउंट (Trading Account) की केवाईसी करानी होगी. ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और आप शेयर बाजार में काम नहीं कर पाएंगे.
1 जून 2021 के बाद खुलने वाले सभी अकाउंट्स के लिए छह जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया गया है. निवेशकों को KYC अपडेट कराने के लिए 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है. अगर ये जानकारियां अपडेट नहीं की जाती हैं तो आपका डीमैट अकाउंट (Demat Account) डिएक्टिवेट यानी बंद कर दिया जाएगा. फिर ये जानकारियां अपडेट होने के बाद ही उसे दोबारा एक्टिवेट किया जाएगा.
NSDL के मुताबिक, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले निवेशकों को नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रिया के 6 जानकारियां देनी जरूरी हैं. इसमें नाम, पता, पैन डिटेल (PAN Details), मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और सालाना आय (Annual Income) शामिल है. जो डीमैट अकाउंट होल्डर ने इनकम (Income), मोबाइल नबर (Mobile Number), ईमेल आईडी (Email ID) अपडेट नहीं करेगा तो उसका अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा.
अकाउंट डिएक्टिवेट होने पर खाते में पहले से मौजूद शेयर या पोर्टफोलियो बने रहेंगे. लेकिन, नई तरह की कोई भी खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे. यह खाता दोबारा तभी सक्रिय होगा जब उसमें केवाईसी डिटेल को अपडेट किया जाएगा. इस बारे में सीडीएसएल और एनडीएसएल ने पहले ही सर्कुलर जारी किया है.
कोरोना काल में शेयर बाजार की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ा है. NSE के ताजा आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है. NSE के मुताबिक करेंट फिस्कल ईयर के दौरान चार महीनों से कम समय में उसके प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से अधिक नए निवेशकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है.
शेयर मार्केट का काम पारदर्शी बने और शेयरहोल्डिंग की पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए केवाईसी पर जोर दिया जा रहा है. केवाईसी से सेबी के पास शेयर खरीद-बिक्री का पूरा हिसाब रहेगा. इससे टैक्स चोरी पर भी लगाम लग सकेगी.
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