नई दिल्ली . पहली जुलाई से कई सारे नियम बदल जाएंगे. इन सबके बारे में जानकारी जरूरी है वरना आपको नुकसान हो सकता है. इसी में से एक नियम डीमैट अकाउंट से भी जुड़ा है. डीमैट अकाउंट मतलब जिस अकाउंट से आप शेयर खरीदते बेचते हैं. डीमैट अकाउंट के केवाईसी करने की लास्ट डेट भी 30 जून है.
अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे. अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे. KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा.
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कौन कौन सी जानकारी चाहिए
हर डीमैट अकाउंट की 6 जानकारियों के साथ KYC करना जरुरी है, लेकिन सभी डीमैट खातों को अभी तक 6 KYC मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है. एक डीमैट, ट्रेडिंग खाता धारक को इन 6 KYC विशेषताओं को अपडेट करना जरुरी है. जिसमें नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल ID, आय सीमा शामिल है. 1 जून, 2021 से खोले गए नए डीमैट खातों के लिए सभी 6-KYC मानदंड अनिवार्य कर दिए गए हैं.
कैसे कर सकते हैं KYC?
डीमैट अकाउंट को डीएक्टिव होने से रोकने के लिए स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइट्स को यानी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स को KYC कराने की सलाह दे रहे हैं. लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस ऑनलाइन KYC की सुविधा दे रहे हैं. इसके अलावा आप ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस जाकर भी KYC करा सकते हैं.
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आधार-पैन लिंक कराएं
अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन (PAN) से लिंक नहीं किया है तो जल्द करा लें. यदि आप 30 जून को या उससे पहले अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं, तो आपको 500 रुपए फीस देनी होगी. वहीं 1 जुलाई को या उसके बाद पैन-आधार लिंक पूरा होने पर 1,000 रुपए का चार्ज देना होगा. आप आसानी खुद ही इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए आधार कार्ड को पैन से लिंक करा सकते हैं. इसके अलावा ये काम आप आधार सेवा केंद्र पर जाकर भी करा सकते हैं.
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