ESIC के तहत 30 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जा सकता है.
नई दिल्ली. नौकरीपेशा के लिए राहत भरी खबर आ रही है. खबर है कि राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) की मेडिकल स्कीम (Medical benefit) का दायरा बढ़ सकता है. इस स्कीम के तहत 30 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जा सकता है. फिलहाल ESIC का लाभ 21 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी ही उठा सकते हैं. इस नए प्रस्ताव को ESIC बोर्ड की बैठक मीटिंग में रखा जाएगा जहां मंजूरी के बाद इसे मोदी सरकार के पास भेजा जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यह प्रस्ताव पास होता है 20-25 फीसदी कर्मचारी इस दायरे में आ जाएंगे. बता दें कि ईएसआईसी बोर्ड (ESIC Board) की बैठक सितंबर में प्रस्तावित है. आपको बता दें कि ESIC स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज मिल सकेगा.
ESIC योजना के तहत मिलने वाले लाभ
वर्तमान में ESIC स्कीम के सदस्य की सैलरी 0.75 प्रतिशत अंश लिया जाता है वहीं, नियोक्ता से 3.25 फीसदी अंश लिया जाता है. बता दें कि ESIC स्कीम के तहत देश में 6 करोड़ कर्मचारी आते हैं. वर्तमान में इस योजना के तहत, कर्मचारी की मौत होने पर दिए गए लाभों को बढ़ाया गया है. अब ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए न्यूनतम सेवा की जरूरत नहीं है. EPF और MP अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. कर्मचारी के बीमार होने और कार्यालय न आने की स्थिति में साल में 91 दिनों के लिए बीमारी लाभ के रूप में कुल मजदूरी का 70 फीसदी का भुगतान किया जाता है.
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जानें ESIC की नई योजना के बारे में..
ESIC की नई योजना कोविड पेंशन रिलीफ स्कीम (CPRS) ऐसे कर्मचारी के परिवार को आजीवन पेंशन प्रदान करती है जिसकी मृत्यु कोविड- से हुई है. इसकी राशि न्यूनतम 1800 रुपये प्रति माह से लेकर मृतक वर्कर के औसत दैनिक वेतन का 90% तक हो सकती है. यह योजना 24 मार्च 2020 से दो वर्षों के लिए लागू की गई है.
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