नौकरीपेशा लोग अक्सर पीएफ खाते को लेकर परेशान रहते हैं. खासकर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले ज्यादातर लोग नौकरी बदलते वक्त लोग अपना पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं. कई बार लोग दूसरी कंपनी में नया अकाउंट खुलवा लेते हैं. इस पर वो सबसे बड़ी गलती अपने पुराने ऑफिस का
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नंबर नई कंपनी को नहीं देकर करते हैं. इसके बाद नया UAN जेनरेट होने पर आपको सिर्फ नए ऑफिस की पासबुक ही दिखेगी. दो अलग-अलग
UAN नंबर होने से अपने खाते की डिटेल देख पाना काफी मुश्किल काम होता है. सबसे बड़ी मुश्किल पुराने खाते को नए खाते में ट्रांसफर कराने पर होती है. इसीलिए आज हम आपको पुराने और नए
UAN नंबर को एक साथ मर्ज करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं.
ये है आसान तरीका
>> आपका पीएफ खाता और यूएन आपस में लिंक है तो ये तरीका आप अपना सकते हैं. आपको EPFO के पोर्टल पर एम्प्लॉई वन ईपीएफ अकाउंट पर क्लिक करना होगा.
>> यहां पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर, यूएएन नंबर और कंपनी की आईडी भरनी होगी. फिर मोबाइल नंबर पर आए वन टाइम पासवर्ड को दिए एक कॉलम में भरना होगा.
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>> इसके बाद यहां पर एक नए पेज पर क्लिक करने का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद दिए गए कॉलम में पुराने जो भी ईपीएफ है उनकी डिटेल भरनी होगी.
>> सबसे पहले EPFO पोर्टल से आपको पुराने पीएफ खाते को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर क्लेम करना होगा.
>> ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद EPFO आपके ट्रांसफर क्लेम को वैरिफाई करेगा. आपको दोनों UAN को लिंक करने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा.
>> ट्रांसफर प्रोसेस होने के बाद EPFO आपके पिछले UAN को ब्लॉक कर देगा. डिएक्टिवेट किए गए UAN का इस्तेमाल इसके बाद नहीं हो सकेगा.
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>> UAN खाते का मर्ज करने की प्रक्रिया ऑटोमैटिकली पूरी हो जाएगी. जरूरी नहीं इसके लिए एम्प्लॉई ने रिक्वेस्ट की हो.
>> एक बार जब EPFO आपके नए UAN को वैरिफाई कर लेगा तो उसे आपके पीएफ खाते से लिंक कर दिया जाएगा.
>> EPFO इस संबंध में एम्प्लॉई को SMS के जरिए अलर्ट करेगा कि पुराने UAN को डिएक्टिवेट कर दिया गया है. इसके बाद नए UAN को एक्टिवेट किया जा सकता है.
ध्यान रखें-UAN को एक्टिवेट करने के तीन दिन बाद ही अकाउंट का का मर्जर किया जा सकता है. इस सुविधा का उपयोग करने के लिए जरूरी है कि EPF ग्राहक का KyC अपडेट किया गया हो और आधार की जानकारी वहां दी गयी हो. (ये भी पढ़ें-
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दूसरा तरीका
>> इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मौजूदा कंपनी को सूचित करना पड़ेगा और EPFO में भी इसकी जानकारी देनी होगी.
>> EPFO को uanepf@epfindia.gov.in पर मेल के जरिए भी सूचित कर सकते हैं. यहां पुराने और नए दोनों ही यूएएन नंबर भरने होंगे.
>> इसके बाद EPFO आपके दोनों यूएएन नंबर को क्रॉस वैरीफाई करेगा. वैरिफाई करने के बाद पुरान वाला यूएएन नंबर EPFO की तरफ से ब्लॉक हो जाएगा.
>> इसके बाद आप अपने पुराने वाले खाते में जमा राशि को नए वाले खाते में जमा कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : April 10, 2019, 09:08 IST