नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को कहा कि उसने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) के तहत आने वाले 65 लाख पेंशनभोगियों को समय पर मासिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है. ईपीएफओ हर महीने ईपीएस के तहत 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करता है.
श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के विभिन्न भागों में बंद (लॉकडाउन) की घोषणा की गयी है. मौजूदा स्थिति में पेंशनभोगियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके लिये केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) ने ईपीएफओ के 120 क्षेत्रीय कार्यालयों को पेंशनभोगियों के ब्योरे और पेंशन राशि 25 मार्च 2020 तक मिलान करने और सृजन करने को कहा है.’’
सीपीएफसी ने यह भी कहा है कि पेंशन बैंकों को पहले ही भेजा जाना चाहिए ताकि पेंशनभागियों की मासिक पेंशन समय पर भुगतान हो सके.
ईपीएफओ ईपीएस के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी डिपोजिट लिंक्ड बीमा योजना का संचालन करता है. इसके अंशधारकों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है जिन्हें भविष्य निधि, समूह बीमा और पेंशन का लाभ मिलता है.
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FIRST PUBLISHED : March 24, 2020, 11:16 IST