सांकेतिक तस्वीर
नया साल आने में मात्र पांच ही दिन बाकी हैं. ऐसे में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास पांच ही दिन बचे हैं. अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ले. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.
अगर आप 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो फाइन के तौर पर मात्र 5000 हजार रुपये देने होंगे. लेकिन अगर आप 1 जनवरी के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. 1 जनवरी के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. ऐसे में बेहतर यहीं है कि 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर लिया जाय.
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बता दें कि साल 2019 में इनकम टैक्स नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. नए साल में टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी करने पर आपको जुर्माना भरना होगा. ये जुर्माना एक हजार रुपये से लेकर 10 हजार के बीच हो सकता है.
इसके साथ ही अगर टैक्स रिटर्न भरने में किसी तरह की गलती हुई है तो उसे उसी फाइनेंशियल ईयर में सुधारना होगा. इसलिए, अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल में कोई गलती की है तो 31 मार्च 2019 से पहले उसे ठीक कर लें.
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