जीएसटी
नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने रविवार को जीएसटी माफ (GST Amnesty) करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी. पहले यह तारीख 31 अगस्त थी. योजना के तहत टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा.
मई में माफी योजना लाने का हुआ था फैसला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने मई में लंबित रिटर्न के लिए टैक्सपेयर्स को लेट फी में राहत प्रदान करने की खातिर एक माफी योजना लाने का फैसला किया था. सभी राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं.
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टैक्स लायबिलिटी नहीं होने पर लेट फी 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित
जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल ना करने पर उन टैक्सपेयर्स की खातिर लेट फी 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित कर दिया गया है, जिन पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है. वहीं टैक्स लायबिलिटी वाले लोगों के लिए, अधिकतम 1,000 रुपये प्रति रिटर्न लेट फी लिया जाएगा, बशर्ते ऐसे रिटर्न 31 अगस्त, 2021 तक दाखिल कर दिए गए हों.
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मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”लेट फी माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है.”
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