केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम के तहत बिल जमा करने की अवधि बढ़ा दी है.
नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच केंद्र ने लीव ट्रैवल कंसेसन स्पेशल कैश पैकेज स्कीम (LTC Special Cash Package Scheme) की अवधि आगे बढ़ाकर (Extended Deadline) सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खबर दी है. केंद्र ने स्कीम की डेडलाइन 31 मई 2021 तक बढ़ा दी है. दूसरे शब्दों में समझें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी (Government Employees) अब सभी बिल 31 मई 2021 तक जमा कर सकते हैं. इससे पहले केंद्र ने इस स्कीम की डेडलाइन एक महीना बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 की थी. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के व्यय विभाग (DoE) ने इसका ऑफिस मेमोरेंडम पहले ही जारी कर दिया है.
अगर ऐसा हुआ तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे बिल
केंद्र सरकार (Central Government) ने साफ कर दिया है कि बिल में पेमेंट की तारीख (Payment Date) 31 मार्च 2021 तक की होनी चाहिए. आसान शब्दों में समझें तो केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से स्कीम का फायदा लेने के लिए की गई खरीदारी 31 मार्च 2021 के बाद की नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे. साफ है कि स्कीम की डेडलाइन बढ़ने से उन कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा, जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर (Covid-19 Second Wave) के कारण क्लेम करने के लिए समय पर बिल जमा नहीं कर पाए थे.
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किस-किस को मिलेगा इस स्कीम का फायदा
कोविड-19 के कारण लोगों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ गया था. बड़ी संख्या में कर्मचारी लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) का फायदा भी नहीं ले पाए, जो उनके सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था. इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक 12 फीसदी और उससे ज्यादा जीएसटी वाले सर्विस या गुड्स को खरीदकर स्कीम का फायदा उठा सकते थे. केंद्र ने 29 अक्टूबर 2020 को स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी शामिल किया. इन कर्मचारियों में राज्य सरकार, पीएसयू, बैंक और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं. इसमें एलटीए की तरह टैक्स छूट का प्रावधान है. इससे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी राहत मिली.
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Tags: Banks support, Central government, Government Employees, Income tax exemption, LTA, LTC, Private sector employees, State Government
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