नई दिल्ली. अगर सरकार की नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. अब NPS सब्सक्राइबर एक साल में निवेश करने के पैटर्न में चार बार बदलाव कर सकेंगे. पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने मंगलवार को कहा कि जल्दी ही नई पेंशन योजना के ग्राहकों को एक वित्त वर्ष में निवेश प्रतिरूप में चार बार बदलाव की अनुमति दी जाएगी.
फिलहाल हैं ये नियम
फिलहाल एनपीएस अंशधारकों को एक वित्त वर्ष में दो बार ही निवेश पेटर्न में बदलाव करने की अनुमति है. इस सीमा को बढ़ाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी. बंद्योपाध्याय ने उद्योग मंडल एसोचैम के एनपीएस पर आयोजित वेबिनार में कहा, फिलहाल अंशधारक एक साल में दो बार ही निवेश विकल्प बदल सकते हैं. जल्दी ही, हम इसे बढ़ाकर चार करने जा रहे हैं. हमारे पास इसे बढ़ाकर चार करने के कई अनुरोध आए हैं.
उन्होंने कहा कि पीएफआरडीए यह भी आगाह करना चाहेगा कि पेंशन कोष तैयार करने के लिए एनपीएस एक दीर्घकालिक निवेश (उत्पाद) है और इसे म्यूचुअल फंड योजना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए.
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ऐसे कर सकेंगे बदलाव
निवेशक एनपीएस में लगे पैसों को सरकारी प्रतिभूतियों, डेट विकल्पों, शॉर्ट टर्म डेट फंड और इक्विटी में निवेश के लिए बांट सकते हैं. हालांकि, सरकारी कर्मचारी इक्विटी में ज्यादा हिस्सा नहीं लगा सकते हैं जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को इक्विटी में 75 फीसदी हिस्सा निवेश करने की छूट रहती है. इस बदलाव से निवेशकों को समय-समय पर अलग निवेश विकल्प चुनने की आजादी मिलेगी, जिससे वे बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकेंगे.
जानिए क्या है यह सरकारी स्कीम
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार की एक पेंशन योजना है. एनपीएस (NPS) एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है. एनपीएस को ई-ई-ई यानी अंशदान पर-निवेश-प्रतिफल और निकासी तीनों स्तर पर कर में छूट है. रिटर्न की बात करें तो एनपीसी ने पिछले 12 सालों के दौरान 12 फीसदी से ज्यादा रिटर्न (NPS returns) दिया है.
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