आईटी कर्मचारियों को 2023 तक घर से काम करने की अनुमति. (फ़ोटो: news18)
नई दिल्ली. वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी एसईजेड में काम करने वाले आईटी कर्मचारियों को दिसंबर, 2023 तक पूरी तरह घर से (Work From Home) या विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बाहर किसी भी स्थान से काम करने की अनुमति दे दी है. सरकार ने एसईजेड में मौजूद आईटी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2023 तक कुछ शर्तों के साथ घर से काम करने की अनुमति देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एसईजेड के नियमों में संशोधन किया है.
एसईजेड कानून के संशोधित नियम 43A के मुताबिक, IT और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के कर्मचारी, यात्रा करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ ऑफसाइट काम करने वाले कर्मचारियों को घर यानी WFH या SEZ के बाहर किसी भी स्थान से काम करने की अनुमति होगी.
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जुलाई में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को दी WFH की छूट
बता दें, जुलाई में केंद्र ने एसईजेड में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों सहित 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी थी. अब तक, वर्क फ्रॉम होम को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई थी. वहीं डब्ल्यूएफएच में अधिक संख्या में लोगों को मंजूरी देने के लिए एसईजेड के विकास आयुक्तों को नियमों में लचीलान लाने की छूट दी गई थी.
डब्ल्यूएफएच में करने वाले कर्मचारियों की बनानी होगी सूची
वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि एक इकाई अपने कर्मचारियों को घर से या एसईजेड के बाहर किसी भी जगह से काम करने की अनुमति दे सकती है. नए नियम में कहा गया है कि एक इकाई को केवल उन कर्मचारियों की सूची बनाए रखनी होगी जिन्हें डब्ल्यूएफएच या एसईजेड के बाहर किसी भी स्थान से काम करने की अनुमति है और जरूरत पड़ने पर यह सूची विकास आयुक्त को देनी होगी.
बिना किसी शुल्क के देना होगा जरूरी सामान
इसके अलावा, नए नियम में बताया गया कि ऐसे कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर IGST या सेवा कर के भुगतान के बिना वर्क फ्रॉम होम या विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बाहर किसी भी स्थान के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिना किसी शुल्क के प्रदान करना होगा.
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