इनकम टैक्स विभाग ने वैसे लोगों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने साल 2017-18 में बड़ा लेन-देन किया लेकिन रिटर्न दाखिल नहीं किया.
इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों पर सख्ती दिखाई है. इनकम टैक्स विभाग ने वैसे लोगों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने साल 2017-18 में बड़ा लेन-देन किया लेकिन रिटर्न दाखिल नहीं किया. अब ऐसे लोगों को 21 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है. इनकम टैक्स विभाग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके नॉन-फाइलर्स मोनिटरिंग सिस्टम (NMS) के जरिये रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों की पहचान की है. (ये भी पढ़ें: 20 हजार रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन, IT विभाग करेगा कार्रवाई!)
ऑनलाइन फाइल करें रिटर्न
इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे लोगों को सलाह दी है कि वो 21 दिन के भीतर रिटर्न दाखिल करें या ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अपना पक्ष रखें. अगर जवाब संतोषजनक पाया गया तो मामले को ऑनलाइन ही निपटा लिया जाएगा लेकिन जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
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#CBDT identifies non-filers through Non-filers Monitoring System (NMS) by using Data Analytics and request Non-filers to assess their tax liability for AY 2018-19 and file the Income Tax Returns or submit online response within 21 days.
Details here: https://t.co/iuTqJpgoUZ pic.twitter.com/0sWAdJmZ14
— PIB India (@PIB_India) January 22, 2019
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