नई दिल्ली. 7th Pay Commission Update : केंद्र सरकार (Central Government) ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों (Retiring Employees) को राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है. दरअसल, सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए समग्र स्थानांतरण अनुदान नियमों (Composite Transfer Grant Rules) में संशोधन किया है. इसका फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को मिलने वाला है.
भारत सरकार ने उन मामलों में सीटीजी की सीमा (CTG Limits) को खत्म करने का फैसला किया है, जहां रिटायर होने वाला कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या इससे 20 किलोमीटर से अधिक दूर स्टेशन पर बसता है. अभी तक केंद्र सरकार उन कर्मचारियों को सीटीजी का एक-तिहाई भुगतान करती है, जो ड्यूटी के आखिर स्टेशन पर या इससे 20 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं रहता है.
अन्य स्थान पर बसने के लिए ले सकेंगे पूर्ण सीटीजी
सरकार के इस संशोधित नियम के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होने के बाद अंतिम स्टेशन पर या किसी अन्य स्थान पर बसने के लिए पूर्ण सीटीजी (पिछले महीने के मूल वेतन का 80 फीसदी) ले सकेंगे. हालांकि, अनुदान का दावा करने के लिए निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल होना चाहिए. दूसरी ओर जो कर्मचारी किसी अन्य स्थान पर बस जाते हैं, वे 100 फीसदी सीटीजी प्राप्त कर सकते हैं.
इन्हें मिलता है मूल वेतन का 100 फीसदी सीटीजी
वर्तमान में पिछले महीने के मूल वेतन के 80 फीसदी हिस्से के आधार पर सीटीजी केंद्र सरकार के पास जमा की जाती है. हालांकि, अंडमान-निकोबार और लक्ष्यद्वीप के क्षेत्रों में या बाहर रहने वाले कर्मचारियों को उनके रिटायर होने के बाद मूल वेतन का 100 फीसदी मिलता है.
व्यय विभाग ने जारी की अधिसूचना
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने 6 जनवरी की अधिसूचना में कहा कि सीटीजी के प्रयोजन के लिए रिटायरमेंट के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या उसके अलावा 20 किलोमीटर की शर्त को हटाने का फैसला किया गया है. रिटायरमेंट के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशन पर बसने के लिए पूर्ण सीटीजी (पिछले महीने के मूल वेतन का 80 फीसदी) स्वीकार्य होगा.
सीटीजी के लिए ऐसे कर सकते हैं दावा
सीटीजी सरकार की ओर दिया जाने वाला एकमुश्त अनुदान है. इससे रिटायर कर्मचारियों को ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से स्थानांतरित करने में मदद करता है. इसका दावा करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में निवास परिवर्तन के संबंध में स्वघोषणा प्रमाणपत्र जमा करना होगा. इसके बाद ही दावे का भुगतान हो सकेगा.
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