इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन पर सरकार छूट दे रही है. (फ़ोटो: न्यूज़18)
नई दिल्ली. वायु गुणवत्ता के लगातार गिरते स्तर के कारण सरकार पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है. वहीं इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके पेट्रोल-डीज़ल के खर्च के अलावा भी काफ़ी पैसे बचा सकता है. इलेक्ट्रिक व्हीकल कार या स्कूटर खरीदने से आपको कई फायदे मिलते हैं.
अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स में फायदा मिल सकता है. केंद्रीय बजट 2019 के मुताबिक, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में टैक्स में छूट देने का ऐलान किया था. सरकार ने कहा था कि इसके तहत सभी रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन आते हैं.
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ईवी के लिए लोन पर इनकम टैक्स में मिलेगी छूट
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नया सेक्शन बनाया है. जिसमें इन वाहनों की खरीद के लिए जारी लोन पर इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत टैक्स में छूट दी जाएगी. यहां ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदने पर 1,50,000 रुपये तक इनकम टैक्स बचाने का मौका मिलेगा. लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट प्रिंसिपल लोन अमाउंट पर नहीं बल्कि सिर्फ लोन के ब्याज पर मिलती है. यानी आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए अगर लोन लेते हैं तो आपको उस पर लगने वाले ब्याज में सरकार की तरफ से छूट दी जाएगी.
कैसे उठाएं इस छूट का लाभ
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए आपको किसी भी वित्तीय संस्थान या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लोन लेना जरूरी है. इस लोन को स्वीकृत करने की तिथि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच की अवधि में कोई भी हो सकती है. इस छूट का लाभ सिर्फ व्यक्तिगत करदाता ही उठा सकते हैं. कोई अन्य टैक्सपेयर्स इस कटौती के लिए पात्र नहीं है. यानी कि एचयूएफ, एओपी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या किसी अन्य प्रकार के टैक्सपेयर्स इस छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं. वहीं इस छूट का फायदा सिर्फ एक बार ही मिलता है.
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