नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने बृहस्पतिवार को राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के जीएसटी राजस्व में कमी के मुआवजे (GST compensation) के लिए 75,000 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. जीएसटी काउंसिल ने 28 मई 2021 को हुई बैठक में यह निर्णय किया था कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी. इसे राज्यों और विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किया जाएगा. इससे अतिरिक्त रकम के जरिये कम मुआवजा जारी होने के कारण पैदा हुई संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सकेगा.
राज्य जीएसटी मुआवजे के लिए कर्ज लेने पर सहमत
वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2021 को जीएसटी मुआवजे के बदले कर्ज की सुविधा के तौर पर 75,000 करोड़ रुपये राज्यों और विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किए. यह रकम वास्तविक जीएसटी सेस कलेक्शन (GST Cess Collection) से हर दो महीने में जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी मुआवजे के अतिरिक्त है. दरअसल, मुआवजा फंड में अपर्याप्त राशि के कारण ये अतिरिक्त रकम जारी की गई है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी पात्र राज्य और केंद्रशासित प्रदेश क्षतिपूर्ति में कमी की भरपाई के लिए वित्तपोषण यानी एक के बाद दूसरा कर्ज लिए जाने को लेकर सहमत हैं.
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प्रभावी कोविड प्रबंधन में मदद करेगी ये रकम
मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस कदम से उन राज्यों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए स्वास्थ्य सेवा में निवेश कर रहे हैं. मंत्रालय के अनुसार, कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने और प्रबंधन के लिए तथा पूंजी व्यय को लेकर सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को अहम भूमिका निभानी है. राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों में सहायता को लेकर वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 75,000 करोड़ रुपये (कुल अनुमानित कमी का करीब 50 फीसदी) जारी किए हैं. शेष राशि वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में तय किस्तों में जारी की जाएगी.
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Tags: Cabinet decision, Compensation, Goods and services tax (GST) on sales, GST collection, Modi government
FIRST PUBLISHED : July 16, 2021, 05:00 IST