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GST रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख कल, CBIC ने जारी किया अलर्ट

GST Collection अक्‍टूबर 2021 में दूसरी बार रिकॉर्ड स्‍तर पर रहा है.

GST Collection अक्‍टूबर 2021 में दूसरी बार रिकॉर्ड स्‍तर पर रहा है.

जुलाई से सितंबर 2021 तिमाही के माल और सेवा कर (GST) रिटर्न के लिए 'फॉर्म आईटीसी-04' जमा करने की कल अंतिम तारीख है.

    CBIC Alert: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जुलाई से सितंबर 2021 तिमाही के माल और सेवा कर (GST) रिटर्न के लिए कल यानी 25 अक्टूबर तक ‘फॉर्म आईटीसी-04’ जमा करने को कहा है. CBIC ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई है.

    CBIC ने अपने ट्वीट में यह लिखा है, “जीएसटी करदाता ध्यान दें! जॉब वर्कर को भेजे गए इनपुट या कैपिटल गुड्स के संबंध में या जॉब वर्कर से प्राप्त, तिमाही के दौरान फॉर्म आईटीसी-04 दाखिल करने की नियत तारीख 25 अक्टूबर, 2021 है.”

    जो जीएसटी करदाता क्यूआरएमपी योजना के तहत आते हैं और राज्य समूह में व्यवसाय का प्रमुख स्थान रखते हैं उनके लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए समय सीमा आज थी. CBIC ने एक दूसरे ट्वीट में यह लिखा था कि, “जीएसटी करदाता जो क्यूआरएमपी योजना के तहत आते हैं और राज्य समूह में व्यवसाय का प्रमुख स्थान रखते हैं, उनके लिए जुलाई से सितंबर के लिए तिमाही जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 24 अक्टूबर, 2021 है.”

    Goods And Services Tax

    रिफंड पाने के लिए आधार का सत्यापन जरूरी
    जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए सरकार ने करदाताओं के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. अब रिफंड उसी खाते में होगा, जो उसी पैन नंबर से जुड़ा होगा, जिससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया गया है. जो कारोबारी समरी रिटर्न व मासिक जीएसटी का भुगतान करने में चूक करेंगे, वे GSTR-1 फाइल नहीं कर सकेंगे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड ने कर चोरी रोकने के विभिन्न उपायों के तहत यह कदम उठाया है.

    महंगे हो सकते हैं कपड़े और जूते
    अगले साल की शुरुआत में कपड़े और जूते की कीमतों में इजाफा हो सकता है. GST Council ने कपड़े और जूते उद्योग के इनवर्टेड शुल्क ढांचे में बदलाव करते हुए एक जनवरी, 2022 से नया शुल्क ढांचा लागू करने की बात कही है.

    कपड़ा और जूता उद्योग लंबे समय से ढांचे में बदलाव की मांग कर रहा था. उद्योग जगत का कहना था कि जूता बनाने के कच्चे माल पर 12 फीसदी जीएसटी है, जबकि तैयार उत्पादों पर जीएसटी केवल 5 फीसदी है. इस नुकसान की भरपाई के लिए कच्चे माल पर चुकाए शुल्क को वापस किया जाना चाहिए.

    Tags: Gst news

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