नई दिल्ली. सरकार ने माल एवं सेवा कर (GST) रिफंड के धोखाधड़ी वाले मामलों पर लगाम को केंद्र और राज्य सरकारों की एक समिति के गठन का फैसला किया है. यह समिति एक
विस्तृत मानक परिचालन प्रक्रिया (SoP) को डिजाइन करेगी. राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय की अध्यक्षता में हुए राज्य कर आयुक्तों और केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्तों के दूसरे राष्ट्रीय जीएसटी सम्मेलन में इस बारे में फैसला लिया गया.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, एकीकृत माल एवं सेवा कर (IGST) के रिफंड दावों में धोखाधड़ी के मद्देनजर जोखिम वाले और नए निर्यातकों के लिए विदेशी विनिमय रेमिटेंस और आईजीएसटी रिफंड को जोड़ने की संभावना तलाशी जा रही है. फर्जी इनपुट कर क्रेडिट, निर्यात-आयात धोखाधड़ी और धोखाधड़ी वाले रिफंड के सभी बड़े मामलों की अनिवार्य रूप से जांच आयकर विभाग जांच शाखा को करनी चाहिए.
ये भी पढ़ें: सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी चेतावनी, हड़ताल में शामिल होंगे तो कटेगी सैलरी
इसके अलावा केंद्र और राज्य के अधिकारियों की एक समिति के गठन का भी फैसला किया गया है, जो एक निश्चित समय में जांच और उपायों का क्रियान्वयन करेगी, जिससे धोखाधड़ी वाले रिफंड दावों पर अंकुश लगाया जा सकेगा. इसमें उलट कर ढांचे वाले रिफंड दावा और जीएसटी अपवंचना पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. समिति एक सप्ताह में विस्तृत एसओपी लेकर आएगी. देशभर में इसका क्रियान्वयन जनवरी के अंत तक हो सकता है.
बयान में कहा गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और जीएसटी नेटवर्क के साथ सहमति ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे. इससे एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के जरिये आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकेगा.
ये भी पढ़ें:
किराये में बढ़ोतरी के बाद अब रेलवे बना रहा है स्पेशल छूट देने की योजना
गर्मियां शुरू होने से पहले सरकार ने बदले AC के इस्तेमाल से जुड़े नियम!
पोस्ट ऑफिस में खाता रखने वालों के लिए बड़ी खबर,डिपॉजिट के इस नियम में हुआ बदलावब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Business news in hindi, Gst, GST collection, GST law, GST rate, GST regime
FIRST PUBLISHED : January 07, 2020, 21:05 IST