सरकार ने सितंबर का जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाकर 21 अक्टूबर की
नई दिल्ली. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सितंबर महीने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न भरने की समय-सीमा एक दिन बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी है. गुरुवार को जीएसटी पोर्टल के स्लो काम करने से करदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा था. कुछ करदाताओं के लिए मासिक जीएसटी रिटर्न भरने करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी.
पोर्टल के धीमे चलने पर सीबीआईसी ने कहा था कि समयसीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. सीबीआईसी ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ”जीएसटी परिषद ने सितंबर, 2022 के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 20 अक्टूबर, 2022 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2022 को मंजूरी दे दी है.”
गुरुवार को तकनीकी खराबी के कारण हुई थी परेशानी
सीबीआईसी ने बताया कि बृहस्पतिवार को कुछ कैटेगरी के कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि थी, लेकिन कई करदाताओं ने पोर्टल के काफी स्लो चलने की शिकायत की, जिससे वे मासिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 3बी नहीं भर सके.
इससे पहले सीबीआईसी ने कहा था कि उन्हें जीएसटी नेटवर्क (GSTN) की ओर से एक शिकायत के साथ प्रस्ताव भी मिला है. जिसमें कहा गया है कि जीएसटी पोर्टल काफी स्लो चलने की वजह से मासिक रिटर्न भरने में दिक्कत आ रही, इसलिए इसकी डेडलाइन बढ़ा दी जानी चाहिए. वहीं, सीबीआईसी के इस फैसले से करदाताओं पर लेट फीस या ब्याज का कोई बोझ नहीं आएगा.
बता दें कि विभिन्न राज्यों में टैक्सपेयर्स मासिक रिटर्न और कर भुगतान फॉर्म GSTR-3B हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच अलग-अलग तरीके से दाखिल करते हैं.
(भाषा से इनपुट के साथ)
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