नई दिल्ली. पैन (Permanent Account Number-PAN) को आधार से लिंक कराना बेहद जरूरी है. बिना आधार (Aadhar) से लिंक हुए पैन का प्रयोग अब बहुत सी जगह अमान्य हो गया है. पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 थी. इस तारीख तक भी बहुत से लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. अब अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा.
हालांकि, सरकार ने अब भी पैन धारकों की सुविधा के लिए आधार से लिंक न हुए पैन को निष्क्रिय नहीं किया है. अब पेन एक्टिवेट तो रहेगा, लेकिन वह भी केवल 31, मार्च 2023 तक. लेकिन, दिक्कत यह है 31 मार्च, 2022 के बाद जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं, वो बहुत से कामों के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए पैन को जितनी जल्दी हो आधार से लिंक जरूर करा लेना चाहिए.
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अब लगेगा जुर्माना
31 मार्च के बाद भी पैन को आधार से लिंक तो कराया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए जुर्माना (Penalty For Linking PAN Aadhar) देना होगा. पहले यह नि:शुल्क हो रहा था. अब 30 जून तक पैन को आधार से लिंक कराने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा और इसके बाद जुर्माना राशि बढ़कर एक हजार रुपये हो जाएगी. सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 24 जनवरी, 2022 तक 43.34 करोड़ पैन आधार के साथ लिंक हो गए थे. लेकिन, अब भी बहुत से लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है. इसलिए सरकार ने जुर्माना भरकर यह काम करने की सुविधा दी है.
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