सरकार जमीन खरीदने और उस पर मकान बनवाने के लिए अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है.
नई दिल्ली. अगर आप भी अपना घर बनाने के लिए होम लोन (Home Loan) लेने का सोच रहे हैं तो बता दें कि इस समय कई बैंक ने MCLR (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स) में वृद्धि कर दी है. लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सबकुछ महंगा हो जाएगा. इसका असर वर्तमान कर्जधारकों पर भी होगा और इसकी ईएमआई बढ़ जाएगी. ऐसे में आपको बता रहे है कि आप होम लोन लिए बिना भी अपना घर बना सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे….तो चलिए जानते हैं.
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) देती है. सरकार की इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक 7.1% ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा सकते हैं.
कब मिलता है फायदा?
सरकार जमीन खरीदने और उस पर मकान बनवाने के लिए अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है. को-ऑपरेटीव स्कीम के तहत प्लाट की खरीदारी करने और उस पर मकान या फ्लैट बनावाने या फिर को-ऑपरेटीव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता के माध्यम से एक मकान पर कर्मचारियों के अधिग्रहण करने पर सरकार उन्हें हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है. किसी प्राइवेट संस्था से बना बनाया मकान या फ्लैट खरीदने पर केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकार एचबीए देती है.
कितना मिलता है HBA?
यह लोन दो तरीके से मिलता है. 25 महीने का बेसिस वेतन या 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं. इसके अलावा मकान की कीमत या फिर लोन चुकाने की कैपिसिटी के आधार पर भी एडवांस ले सकते हैं. हालांकि इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू का अधिकतम 80 फीसदी का ही लोन या एडवांस मिल सकता है.
कौन ले सकता है HBA?
केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए एचबीए की अनुमति है. अगर पति-पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो दोनों संयुक्त रूप से या अलग-अलग एचबीए के लिए पात्र हैं. एचबीए कर्मचारियों की कुछ अन्य कैटेगरीज के लिए भी एचबीए की अनुमति है.
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