त्योहारी सीजन में कई बैंक होम लोन पर दे रहे हैं खास ऑफर
नई दिल्ली. होम लोन के लिए आवेदन करने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, वो कमोबेश सभी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में समान ही हैं. हां, होम लोन के प्रकार, क्रेडिट प्रोफाइल आदि के आधार पर कुछ डॉक्यूमेंट अलग हो सकते हैं. आवासीय कर्ज (Home Loan) देने के लिए अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग मानदंड हैं. ऐसा होता है कि एक बैंक किसी एक दस्तावेज के बिना किसी मकान के लिए लोन नहीं देता, लेकिन दूसरा बैंक उस डॉक्यूमेंट के बिना भी होम लोन मंजूर कर देता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग-अलग बैंकों ने लोन असेस्मेंट के लिए अपनी अलग-अलग कसौटियां बना रखी हैं.
होम लोन लेने के लिए अलॉटमेंट लेटर (letter Of Allotment) भी एक अहम डॉक्यूमेंट है. अलॉटमेंट लेटर डिवेलपर या हाउजिंग अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है. इसमें किसी भी प्रॉपर्टी जैसे घर, प्लाट या फ्लैट का पूरा विवरण होता है. अलॉटमेंट लेटर, सेल एग्रीमेंट (sale agreement) नहीं है. अलॉटमेंट लेटर पहले मालिक को जारी होता है, जबकि अन्य मालिक असली लेटर की एक कॉपी बेचने वाले से मांग सकते हैं.
बिना अलॉटमेंट लेटर लोन
एक बड़ा सवाल यह है की क्या होम लोन के लिए होम अलॉटमेंट लेटर अनिवार्य है? आप एक ऐसा घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं जिसका मूल आवंटन पत्र उसके वर्तमान मकान मालिक के पास नहीं है तो क्या आपको वो घर खरीदना चाहिए? ऐसा घर खरीदने के लिए भी आपको बैंक होम लोन देंगे या नहीं?
मूल आवंटन पत्र खोने के बाद अगर मकान मालिक ने ई-एफआईआर (e-FIR) दर्ज करवा रखी है और क्षतिपूर्ति बांड भरकर प्रमाणित प्रति (certified true copy-CTC) ले रखी है तो, ऐसे मकान या फ्लैट पर लोन देने में बैंक ज्यादा आनाकानी नहीं करते.
हालांकि, इस बारे में अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग नियम हैं. कुछ बैंक अलॉटमेंट लेटर मूल मालिक से खो जाने के बाद सार्वजनिक नोटिस देने और क्षतिपूर्ति बांड जमा कराकर प्राप्त की गई प्रमाणित कॉपी के आधार पर ही होम लोन दे देते हैं. वहीं, कुछ बैंक इसके अलावा भी कई और औपचारिकताएं पूरी करवाते हैं.
क्या करें खरीदार?
अगर आप भी कोई ऐसा मकान खरीदना चाहते हैं, जिसके मालिक के पास मूल आवंटन पत्र नहीं है तो आपको उसे लेने से पहले कुछ काम करने चाहिए. जिस बैंक से आप होम लोन लेना चाहते हैं, उससे संपर्क कर पता करें की क्या बैंक मूल आवंटन पत्र के बिना लोन दे देगा. यह भी पता करें कि मकान या फ्लैट के वर्तमान मालिक ने आवंटन पत्र खोने का नोटिस देकर फ्लैट या मकान ट्रांसफर करने के संबंध में दावे और आपत्तियां मांगी थी या नहीं.
सामान्यत: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय 7-21 दिन का होता है. अगर मकान मालिक का मकान पर लगातार 12 साल से कब्जा है, तो मकान का स्वामित्व साबित करने के लिए यह भी एक पुख्ता प्रमाण है. इसे बैंक काफी महत्व देते हैं और होम लोन लेने में यह काफी सहायक साबित होता है.
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