नई दिल्ली. अगर आप नोएडा की हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है. नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने अब बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है. बिल्डरों के खिलाफ मिल रही शिकायतों को देखते हुए ऐसा किया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) द्वारा सीएजी से कराई गई जांच में भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं.
अब नोएडा अथॉरिटी ने फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) के नियमों में संसोधन कर दिया है. अब हाउसिंग सोसायटी (Housing Society) में घर खरीदने वाले लोगों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं. नोएडा अथॉरिटी की बैठक में नए नियमों को मंजूरी दी गई है. अब बिल्डर किसी सोयायटी में रहने वाले या घर खरीद चुक लोगों की सहमति के बिना वहां नया टावर नहीं बना सकता है.
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ये हुआ बदलाव
अभी तक फ्लोर एरिया रेश्यो में मंजूरी लेने के लिए बिल्डर को उस सोसायटी में रहने वाले लोगों से इसकी सहमति लेना जरूरी नहीं था. लेकिन, अब इसे आवश्यक कर दिया है. अब अगर कोई बिल्डर सोसाइटी में कुछ बदलाव करना चाहता है या नया टावर बनाना चाहता है तो अब उसमें मौजूद ग्राहकों की सहमति जरूरी होगी. ग्राहकों की सहमति के बिना बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकेंगे.
मौजूदा हाउसिंग सोसायटी में FAR खरीदने और संशोधित नक्शा पास करवाने से जुड़े नियमों में बड़ा परिवर्तन किया गया है. अब कोई बिल्डर बढ़ा हुआ FAR अथॉरिटी से खरीदेगा और उस पर निर्माण करने के लिए नक्शा प्लानिंग डिपार्टमेंट में दायर करेगा तो उसके साथ हाउसिंग सोसायटी में फ्लैट खरीद चुके लोगों का सहमति पत्र देना जरूरी जरूरी होगा. सोसायटी के दो तिहाई फ्लैट खरीदारों का सहमति पत्र आवेदन के साथ दिया जाएगा. ग्राहकों के सहमति पत्र नहीं देने वाले बिल्डर को FAR नहीं दिया जाएगा.
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30 दिन में जमा करनी होगी फीस
नोएडा अथॉरिटी ने खरीद प्रक्रिया में एक और बदलाव किया है. बढ़ा हुआ FAR खरीदने वाले बिल्डर को इसकी कीमत का भुगतान 30 दिनों में करना होगा. यह भुगतान किश्तों में नहीं, बल्कि एकमुश्त करना होगा. अगर बिल्डर ने FAR खरीदने की मंजूरी के 30 दिन में शुल्क जमा नहीं किया तो एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा.
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