जानिए क्या है RBI
नई दिल्ली. कई बार हमारे पास दुकानदार से एटीएम से या फिर बैंक से मिली गड्डी में कुछ ऐसे नोट आ जाते हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ या फिर रंग लगा हो. ऐसे में आप ये सोच कर परेशान हो जाते हैं कि अब ये बाजार में चलेंगे या नहीं. हालांकि, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक (RBI) ने पुराने, दागदार और रंग लगे नोटों को लेकर जानकारी दी है. तो चलिए जानते हैं RBI क्या कहता है.
केंद्रीय बैंक के अनुसार कोई भी बैंक उन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है जिन पर कुछ लिखा हुआ है. महात्मा गांधी (नई) सीरीज सहित सभी बैंक नोट, जिन पर लिखे नंबर पढ़ने में आते हो उन्हें बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा किया जा सकता है.
एक बार में बदल सकते हैं 20 नोट
कटे-फटे नोट को भी आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर बदलाव सकते हैं. रिजर्व बैंक समय-समय पर कटे-फटे नोट को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है. इस तरह के नोटों को आप आसानी से किसी बैंक ब्रांच या रिजर्व बैंक कार्यालय में बदलवा सकते हैं. रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकता है. साथ ही इन नोटों की कुल वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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5000 रुपये से ज्यादा वैल्यू होने पर देना होगा शुल्क
फटे हुए नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है और उनकी कीमत 5,000 रुपये से ऊपर जा रही है तो नोट बदलने के लिए कुछ शुल्क देना होगा. कई टुकड़ों वाले नोट भी बदल सकते हैं. इन्हें बदलने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है. आपको ये नोट रिजर्व बैंक की ब्रांच में पोस्ट के जरिये भेजना होगा. साथ ही अपना अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, नोट की वैल्यू की जानकारी भी देनी पड़ती है.
कब नहीं बदला जाएगा नोट?
टुकड़े-टुकड़े हुआ नोट या जला हुआ नोट किसी भी आम बैंक में नहीं बदला जा सकता है. इसके लिए आपको सीधे आरबीआई से ही संपर्क करना होगा. इसके अलावा नोटों पर अगर नारे या राजनैतिक संदेश लिखा है तो उन्हें भी नहीं बदला जाएगा. बैंक अधिकारी को अगर लगता है कि आपने जानबूझ कर नोट को फाड़ा या काटा है तब भी वह नोट बदलने से मना कर सकता है. इसके अलावा किसी व्यक्ति या संस्था के हितों को पूरा करने में सहायक होने पर बैंक नोटों के संबंध में ऐसे दावे को भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के अनुसार निरस्त कर देगा.
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