जीएसटी फाइल करें
नई दिल्ली. यदि आप समय जीएसटी रिटर्न (GST Return) दाखिल नहीं करते हैं तो आप पर यह भारी पड़ सकता है. आने वाले समय में जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जीएसटी अधिकारी आपकी प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं. बहुत जल्द वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर नियम काफी सख्त होने वाला है. कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम (CBIC) ने जीएसटी पेमेंट्स (GST Payments) को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SoP) तैयार किया है.
जीएसटी रिटर्न के नॉन फाइलिंग को लेकर उठाया गया कदम
बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कारोबारियों ने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया तो उनके बैंक अकाउंट जब्त हो सकते हैं या फिर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया सकता है. वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिटर्न के नॉन फाइलिंग को लेकर SoP का हिस्सा रखा है.
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लगभग 20 फीसदी कारोबारी नहीं भरते जीएसटी रिटर्न
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कारोबारियों (Assessees) को हर महीने (नॉर्मल सप्लायर) या फिर तीन महीनों (कंपोजिशन स्कीम लेने वाले सप्लायर) पर जीएसटी रिटर्न भरना होता है. लेकिन, लगभग 20 फीसदी कारोबारी जीएसटी रिटर्न नहीं भरते, जिससे रेवेन्यू कलेक्शन प्रभावित होता है, इसलिए CBIC ने GST पेमेंट के डिफॉल्ट्स से निपटने के लिए SOP तैयार किया है.
नोटिस के जरिए दी जाएगी जानकारी
इसके तहत अगर कारोबारी ड्यू डेट तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनके पास सिस्टम जेनरेटेड नोटिस भेजा जाएगा. अगर अगले पांच दिनों में भी ड्यू क्लियर नहीं किया गया तो इसके बाद अगली नोटिस भेजी जाएगी, जिसमें 15 दिनों का वक्त दिया जाएगा.
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