नई दिल्ली. ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना भी मुश्किल होता है. अधिक खर्च के कारण उनके खातों में राशि शून्य के आसपास पहुंच जाती है. अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं और साथ ही सरकार की 2 योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी हैं तो आपको तगड़ी चपत लग सकती है.
आपको इस महीने के अंत तक अपने खाते में न्यूनतम 342 रुपये का अमाउंट अनिवार्य रूप से रखना होगा. हर साल इन दोनों योजनाओं के लिए 31 मई से पहले प्रीमियम जमा होता है. अगर आपके खाते में प्रीमियम भरने के लिए 342 रुपये का बैलेंस नहीं हुआ तो आप इससे चूक जाएंगे.
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प्रीमियम भरने से चूके तो रीन्यू नहीं होंगी योजनाएं
दरअसल, इन दोनों योजनाओं का प्रीमियम आपके खाते से ऑटो डेबिट होता है. यह योजनाएं 1 जून से 31 मई तक चलती हैं. उसके बाद खुद-ब-खुद रिन्यू हो जाती हैं. लेकिन अगर आपके खाते में प्रीमियम की राशि नहीं हुई तो स्कीम रिन्यू नहीं होगी और आपको भारी नुकसान होगा.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना
इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल के लिए 330 रुपये का प्रीमियम देना होता है और उसके बदले सरकार आपको 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर देती है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का लाभ 18-50 से वर्ष के आयुवर्ग के लोग ले सकते हैं. इस योजना की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी.
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
यह भी एक सरकारी बीमा योजना है. हालांकि, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत होने पर उसके परिवार को या दिव्यांग होने पर उसे 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है. इसके लिए लाभार्थी को केवल 12 रुपये का सालाना प्रीमियम भरना होता है. गौरतलब है कि आशिंक रूप से विकलांग होने पर केवल 1 लाख रुपये ही मिलते हैं. इस योजना का जिक्र 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में किया था. उसी साल 8 मई को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से इस योजना को लॉन्च किया था.
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