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Income Tax 2023 : टैक्स में रिबेट, Slab में बदलाव, सीधी छूट की लिमिट में इजाफा समेत 5 बड़ी घोषणाएं

इनकम टैक्‍स को लेकर कई बदलाव किए गए हैं.

इनकम टैक्‍स को लेकर कई बदलाव किए गए हैं.

Income Tax 2023 Budget : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बुधवार को पेश किए गए बजट में आम टैक्‍सपेयर्स को बड़ी राहत द ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

नए टैक्‍स रिजीम में अब 7 लाख रुपये तक कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा.
रिबेट के अलावा टैक्‍स पर सीधी छूट भी 50 हजार रुपये बढ़ा दी है.
पहले जहां 2.5 लाख तक की सीधी टैक्‍स छूट थी, वह अब 3 लाख रुपये कर दिया गया है.

Income Tax 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कल आम बजट 2023 (Budget 2023) पेश किया तो सबसे बड़ी राहत करदाताओं (Taxpayers) को दी. करीब 8 साल से टैक्‍स छूट बढ़ाए जाने की उम्‍मीद लगाए बैठे करदाताओं के चेहरों पर थोड़ी मुस्कुराहट देखने को मिली. वित्‍तमंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) में अब 7 लाख रुपये तक कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा.

अभी तक नए और पुराने टैक्‍स स्‍लैब में रिबेट की लिमिट 5 लाख रुपये थी. नए टैक्स रिजीम में अब रिबेट की लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. इसका मतलब हुआ कि अब 7 लाख रुपये की कमाई तक कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. रिबेट के अलावा टैक्‍स पर सीधी छूट भी 50 हजार रुपये बढ़ा दी है. यह दोनों रिजीम पर लागू है. यानी पहले जहां 2.5 लाख तक की सीधी टैक्‍स छूट थी, वह अब 3 लाख रुपये कर दिया गया है.

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स्‍लैब के रेट में भी बदलाव
सरकार ने टैक्‍स स्‍लैब के रेट में भी बदलाव किया है. अब टैक्‍स की सीधी छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है. 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5 फीसदी और 6 से 9 लाख तक की कमाई पर 10 फीसदी टैक्‍स देना होगा. इसके अलावा 9 से 12 लाख तक 15 फीसदी टैक्‍स लगेगा तो 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20 फीसदी इनकम टैक्‍स देना होगा. 15 लाख से ज्‍यादा कमाई हो रही तो 30 फीसदी के स्‍लैब में आएंगे.

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन नए रिजीम में भी शामिल
वित्‍तमंत्री ने इस बार बजट में नए टैक्‍स रिजीम को आकर्षक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है. इसके लिए नए टैक्‍स रिजीम में भी अब इसे बढ़ाकर 52,500 रुपये का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन दिया जाएगा. यानी नौकरीपेशा व्‍यक्ति अगर नया टैक्‍स रिजीम चुनता है तो भी उसे स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का लाभ दिया जाएगा.

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इनकम टैक्‍स को लेकर कई बदलाव किए गए हैं.

ज्‍यादा कमाई वालों को फायदा
इस बार बजट में मध्‍य वर्ग के साथ ज्‍यादा कमाई करने वाले वर्ग को भी राहत दी गई है. पहले 15 लाख से ज्‍यादा की सलाना कमाई पर जहां प्रभावी टैक्‍स की दर 42.75 फीसदी थी और 37 फीसदी का सीधा टैक्‍स लगता था. उसे अब घटाकर 25 फीसदी कर दिया और अब प्रभावी कर की दर 39 फीसदी हो  गई है.

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लीव इनकैशमेंट पर ज्‍यादा छूट
इस बार नौकरीपेशा को खासतौर से छूट दी गई है. पहले रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को जमा छुट्टियों के एवज में मिलने वाली 3 लाख रुपये तक की राशि टैक्‍स के दायरे से बाहर होती थी, अब यह राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है. यानी आपको रिटायरमेंट पर लीव के एवज में 25 लाख तक मिली राशि पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा.

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