अगर आपने किसी राजनीतिक पार्टी को 2 हजार रुपये से ज्यादा नकद दान में दिए हैं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं क्योंकि
आयकर विभाग (Income Tax Department) आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है. IT विभाग ने अपने विज्ञापन में बताया है कि यदि आप नियमों को तोड़ते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर
ITR फाइलिंग में क्लेम किए गए डिस्काउंट को रद्द किया जा सकता है. आयकर विभाग ने भारतीय नागरिकों को कैश के उपयोग के बार में कड़ी चेतावनी दी है. IT विभाग ने टैक्स देने वालों के लिए पैसों के लेनदेन में क्या करें और क्या न करें के बारे में बताया है. ऐसे कड़े मानदंडों का मकसद ब्लैकमनी को पकड़ना है. नकद लेनदेन पर चेतावनी के अलावा, IT डिपार्टमेंट ने नियम तोड़ने वालों के लिए दंड के बारे में भी बताया है.
(ये भी पढ़ें: सिर्फ 25 हजार देकर दिल्ली में घर का मालिक बनने का मौका, जानें DDA स्कीम से जुड़ी जरूरी बातें)
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 'क्लिन ट्रांजेेक्शन, क्लिनर इकोनॉमी' नाम से एक विज्ञापन जारी किया गया है. इसके तहत, एक नागरिक को पैसों के लेनदेन के समय 4 मुख्य फैक्टर्स को याद रखना चाहिए.
ये भी पढ़ें: 17.5 साल में बन जाएंगे करोड़पति, फॉलो करें ये तीन स्टेप
1. किसी व्यक्ति को एक दिन या किसी अवसर पर 2 लाख रुपये तक या उससे अधिक कैश स्वीकार नहीं करना चाहिए.
2. अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए नकद में 20,000 रुपये या उससे अधिक का भुगतान या भुगतान न करें.
3 बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित खर्च कैश में 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान न करें.
4. रजिस्टर्ड ट्रस्ट या राजनीतिक पार्टी को कैश में 2,000 रुपये से अधिक का दान न करें.
ये भी पढ़ें: आ गए हैं नए IT रिटर्न फॉर्म, जानिए कौन सा फॉर्म है आपके लिए और क्या है नया!
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने विज्ञापन में बताया है कि यदि आप उपर्युक्त नियमों को तोड़ते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर ITR फाइलिंग में क्लेम किए गए डिस्काउंट को रद्द किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: पोस्ट ऑफिस की पैसा डबल करने वाली गारंटीड स्कीम, बस 1000 रुपये से करें शुरुआत
एक क्लिक और खबरें खुद चलकर आएंगी आपके पास, सब्सक्राइब करें न्यूज़18 हिंदी WhatsAppअपडेट्सब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Business news in hindi, Income tax, Income tax department, Income tax india, Income tax latest news, Tax system, Taxpayer
FIRST PUBLISHED : April 14, 2019, 18:00 IST