इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख नजदीक आ रही है. इसे देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को मैसेज भेज रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो लोग एक मकान के मालिक हैं और सैलरी से सालाना आय 50 लाख रुपए तक है उन्हें आईटीआर के लिए केवल एक पेज का ITR-1 सहज फॉर्म भरना होगा. वहीं
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 31 जुलाई 2019 के बाद आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. बता दें कि असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2019 है.
अंतिम तारीख चूके तो देना होगा जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 तक अपना ITR जमा करना जरूरी है. यदि कोई टैक्सपेयर्स अंतिम तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 31 जुलाई 2019 के बाद 31 दिसंबर 2019 तक, ITR फाइल करते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर आप 1 जनवरी 2020 से 30 मार्च 2020 तक आईटीरआर फाइल करते हैं तो आप 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
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फॉर्म-16 जरूर जमा करें नौकरीपेशा
अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ITR फाइल करते समय फॉर्म-16 जरूर पेश करें. फॉर्म-16 कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को दिया जाता है. फॉर्म-16 में कंपनी की ओर से पूरे साल में आपको दी गई रकम और टैक्स कटौती की जानकारी होती है.
पैन कार्ड नहीं होगा तब भी भर सकते हैं ITR
अगर आपके पास PAN कार्ड नहीं होगा तो उसकी जगह आधार का नंबर इस्तेमाल किया जा सकेगा. देश में 22 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराया है जबकि देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है. बता दें आम बजट 2019 में टैक्स की चोरी रोकने और टैक्स बेस बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किए गए हैं. बजट के साथ प्रस्तुत वित्त विधेयक(2)-2019 में आयकर अधिनियम की धारा-139 में कुछ संशोधन के प्रस्ताव हैं. इसके तहत कुछ मदों पर किसी भी शख्स के द्वारा एक निश्चित राशि से अधिक का लेनदेन करने पर आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा.
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FIRST PUBLISHED : July 14, 2019, 11:03 IST