नई दिल्ली. इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) में दिक्कतों के कारण अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR Filing) नहीं कर पाए टैक्सपेयर्स 31 मार्च 2022 तक 5000 रुपये जुर्माने के साथ इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. इस बीच, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Reports) और इनकम टैक्स रिटर्न की फिजिकल फाइलिंग (Physical Filing of ITR) अब व्यवहारिक नहीं रह गई है.
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने इनकम टैक्स पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार (Central Government) से रिटर्न की फिजिकल फाइलिंग की अनुमति देने पर विचार करने को कहा था. सदर्न गुजरात इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर की फिजिकल कॉपी जमा करने की मांग की थी.
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गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस निशा एम ठाकोर की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इनकम टैक्स पोर्टल की खामियों के मद्देनजर सरकार फिजिकल फाइलिंग की अनुमति दे. साथ ही कहा कि सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आईटीआर दाखिल करने के लिए कोई व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए. वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार इनकम टैक्स पोर्टल की खामियों के मद्देनजर फिजिकल फाइलिंग की अनुमति देती है तो इससे टैक्सपेयर्स को फायदा ही होगा.
चार्टर्ड अकाउंटेंट समूहों की ओर से भी इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की गई थी. इसमें कहा गया था कि नया इनकम टैक्स पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है. इसलिए असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न दाखिल करने की तारीख (ITR Filing Deadline) बढ़ाई जानी चाहिए. इस पर दो जजों की बेंच ने कहा कि इनकम टैक्स अधिकारियों को रिटर्न फाइलिंग में आ रही समस्याओं का समाधान करना चाहिए. इस पर सीबीडीटी की ओर से कहा गया कि टैक्सपेयर्स को अब आईटीआर ऑनलाइन ही दाखिल करना होगा. फिजिकल फाइलिंग अब संभव नहीं है.
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