टैक्सपेयर टैक्स प्लानिंग के लिए माता-पिता के नाम पर निवेश समेत कुछ अन्य तरीकों से कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं. (Moneycontrol)
नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR Filing) करने वाले करदाता के पास टैक्स बचाने के कई विकल्प होते हैं. इनमें विभिन्न योजनाओं में निवेश, होम लोन की ईएमआई (Home Loan EMI), हाउस रेंट अलाउंस आदि शामिल हैं. लेकिन आप अपने माता-पिता की मदद से भी टैक्स बचाने में कामयाब हो सकते हैं. क्योंकि बुजुर्गों को आयकर अधिनियम, 1961 के विभिन्न वर्गों के तहत कुछ कटौती मिलती है.
जब आप अपने निवेश और टैक्स की प्लानिंग अपने माता-पिता के माध्यम से करते हैं, तो आपके कर का बोझ कम हो जाएगा, लेकिन आपके माता-पिता के कर खर्च में वृद्धि होगी. इसलिए टैक्स प्लानिंग इस तरह से की जानी चाहिए कि परिवार पर कुल टैक्स का बोझ पिछले टैक्स के बोझ से ज्यादा न हो. कुछ टैक्स प्रॉविजन हैं जो आपको ऐसा करने में मदद करेंगे.
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माता-पिता को गिफ्ट दें या उनके नाम पर निवेश करें
आप अपने माता-पिता को पैसा गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, या आपके माता-पिता बिना किसी कर जटिलता के आपको धन उपहार में दे सकते हैं. दूसरे शब्दों में, यदि आपके माता-पिता आपसे धन प्राप्त करते हैं, तो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा और उस पर अर्जित आय भी टैक्सेबल उद्देश्यों के लिए आपकी आय का हिस्सा नहीं बनेगी. आप निवेश के उद्देश्य से माता-पिता को पैसे उपहार में दे सकते हैं. आपके माता-पिता को उपहार में दिए गए धन पर अर्जित आय पर उनके रिटर्न में टैक्सेबल के लिए विचार किया जाएगा.
पैरेंट्स को रूम रेंट दें और HRA क्लेम करें
यदि आप अपने माता-पिता की संपत्ति या मकान में रहते हैं, तो आप उन्हें किराए का भुगतान कर सकते हैं और धारा 10(3A) के तहत अनुमत छूट सीमा के भीतर मकान किराया भत्ते (HRA) का लाभ उठा सकते हैं. यह तरीका तब काम करता है जब आपके माता-पिता आपसे कम टैक्स स्लैब में आते हैं. यदि आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं या उनकी कोई कर योग्य आय नहीं है, तो आप एक परिवार के रूप में महत्वपूर्ण कर बचा सकते हैं. अपने एचआरए कटौती का ठीक से दावा करने के लिए, आपको किराए को उनके बैंक खाते में स्थानांतरित करना होगा या चेक के माध्यम से भुगतान करना होगा.
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माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें
यदि आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं, तो यह कर कटौती लाभ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है. क्योंकि टैक्सपेयर अपने माता-पिता की देखभाल और समर्थन के लिए किए गए खर्चों के लिए क्लेम कर सकता है. ये राहत कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन है और आयकर अधिनियम की धारा 80D, 80DD और 80DDB के तहत उपलब्ध है.
आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत, एक व्यक्तिगत करदाता अपने माता-पिता के लिए भुगतान किए गए चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए कटौती का दावा कर सकता है. अधिकतम कटौती 25,000 रुपये है और अगर माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो यह सीमा बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है.
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