नई दिल्ली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) वित्तीय वर्ष 2020-21 (एसेसमेंट इयर 2021-22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा सकता है. वित्त वर्ष 2021 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है. पहले इसे 31 जुलाई 2021 तक फाइल करना था लेकिन हाल ही में डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया था. दरअसल, आयकर विभाग के नए पोर्टल में शुरुआत से ही दिक्कतें आ रही हैं.
इन्फोसिस ने तैयार किया नया पोर्टल
टेक्नॉलोजी कंपनी इन्फोसिस (Infosys) ने नया पोर्टल तैयार किया था. ITR की नई वेबसाइट को 7 जून को लॉन्च किया गया था. पहले वेबसाइट एड्रेस incometaxindiaefiling.gov.in था, जो अब बदलकर incometax.gov.in हो गया है. लेकिन शुरुआत से ही टैक्सपेयर्स को नए पोर्टल पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था.
नए पोर्टल पर दी गई हैं कई सुविधाएं
Income Tax 2.0 पोर्टल में कई नए पेमेंट मेथड ऐड किए गए हैं. टैक्सपेयर वेबसाइट पर नेट बैंकिंग, यूपीईआई, क्रेडिट कार्ड, RTGS और NEFT से पेमेंट कर सकेंगे, पैसे सीधे उनके अकाउंट से कट जाएंगे. इसके अलावा नई साइट पर इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग तेज होगी, ताकि टैक्सपेयर्स को जल्दी रिफंड मिल सके. हालांकि, लॉन्च के बाद से ही इसमें कई टेक्निकल दिक्क्तें हैं.
गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स e-filing पोर्टल में गड़बड़ी को लेकर सोमवार को बड़ा फैसला लिया. वित्त मंत्रालय ने पोर्टल में आ रही तमाम गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन तय कर दी. इस तारीख तक इंफोसिस को e-filing पोर्टल की सभी तकनीकी गड़बड़ी ठीक करनी होगी.
उन्होंने इन्फोसिस के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ई-पोर्टल पर आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को 15 सितंबर तक ठीक कर लें. एफएम के साथ हुई मुलाकात में इन्फोसिस के सीईओ ने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि वो और उनकी टीम ई-पोर्टल की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है. इस पर करीब 750 लोगों की एक टीम काम कर रही है. कंपनी के सीओओ प्रवीण राव व्यक्तिगत रूप से इस प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं.
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