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Income Tax: मोदी सरकार ने बजट से पहले टैक्सपेयर्स को किया खुश! इन्हें अब नहीं भरना होगा ITR

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में की थी घोषणा. (साभार- twitter)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में की थी घोषणा. (साभार- twitter)

Budget 2023 : मोदी सरकार 2024 के आम चुनावों से पहले इस बार अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी. ऐसे में लोगों को इस बजट से ब ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

इसका लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी आय के सीमित स्रोत हैं.
जिस बैंक में उनका खाता है वहीं टैक्स कट जाएगा और रिटर्न नहीं भरना होगा.
गौरतलब है कि 1 फरवरी को 2023-24 का बजट पेश किया जाना है.

Budget 2023 में अब केवल कुछ ही दिन बाकी हैं. मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश करेगी. ऐसे में समझा जा रहा है कि लोगों के लिए खुशियों के पिटारा खोला जा सकता है. आम बजट को लेकर आम आदमी और करदाताओं की उम्‍मीदें आसमान पर हैं. बजट तो अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले ही वरिष्ठ करदाताओं को खुश कर दिया गया है. इसके तहत कुछ करदाताओं को अब आईटीआर (ITR Filing) भरने से पूरी तरह छूट दी जा रही है.

वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि 75 साल से अधिक के ऐसे नागरिक, जिनके पास आय का स्रोत केवल पेंशन (Pension) और बैंक से आने वाला ब्याज (Interest from the bank saving) है, उन्हें आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. इससे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत पहुंचने की उम्मीद है. दरअसल, उनके लिए टैक्स व रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना मुश्किल हो जाता है. इसे देखते हुए सरकार का ये कदम काफी जरूरी था.

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जोड़ी गई नई धारा
सरकार ने इस छूट को देने केलिए इनकम टैक्स अधिनियम में नई धारा जोड़ी है. 75 वर्ष से अधिक के नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन किया है और इसमें नई धारा Section 194-P को जोड़ दिया है. सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव की जानकारी बैंकों को दे दी गई है.

वित्त मंत्री ने की थी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल इसकी घोषणा की थी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने कहा है कि नए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में जरूरी बदलाव किए गए हैं. बदलावों के अनुसार, 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए आईटीआर भरना जरूरी नहीं है. जिस बैंक में उनका खाता होगा वह बैंक अपने आप इनकम पर बनने वाला टैक्स काट लेगा और रिटर्न भरेगा. इसके लिए नागरिकों को 12 BBA फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा करना होगा.

अभी किसे है टैक्स में छूट
अभी सरकार 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर टैक्स में छूट देती है. हालांकि, आयकर रिटर्न उनके लिए भरना भी जरूरी होता है. इसके जरिए वह उनसे लिए गए टीडीएस पर वह रिफंड क्लेम कर सकते हैं. बता दें कि 2.5 से 5 लाख की आय पर टैक्स जरूर बनता है लेकिन वह इतना कम होता है कि रीबेट के अंदर ही एडजेस्ट हो जाता है.

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