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GST Regime: जीएसटी पर बड़ा अपडेट, 2023-24 में मर्ज नहीं होगे टैक्स रेट

सरकार ने जुलाई, 2017 में देशभर में जीएसटी लागू की थी. (फाइल फोटो)

सरकार ने जुलाई, 2017 में देशभर में जीएसटी लागू की थी. (फाइल फोटो)

Goods and Services Tax Regime: टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने और उपभोक्ताओं का बोझ कम करने के इरादे से जीएसटी टैक्स व्यवस ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

जीएसटी के लिए वर्तमान में 5 टैक्स रेट्स 0 फीसदी से 28 फीसदी तक लागू.
जीएसटी को साल 2017 में पेश किया गया था.
हमेशा होते रहेंगे मामूली बदलाव

नई दिल्ली. जीएसटी रिजीम (GST Regime) में बदलाव की उम्मीद कर रहे टैक्सपेयर्स को राहत मिलती नहीं दिख रही है. दरअसल, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में अपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजीम (Goods and Services Tax Regime) में बदलाव नहीं करेगा. बता दें कि टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने और उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए एक साल से अधिक समय से इसमें बदलाव का विचार किया जा रहा था.

देशभर में जीएसटी के लिए वर्तमान में पांच टैक्स रेट्स 0 फीसदी से 28 फीसदी तक लागू हैं. इन्हें साल 2017 में पेश किया गया था. जीएसीटी रेट्स को लेकर आलोजना होने पर 2021 में सरकार ने जीएसटी की 2 टैक्स रेट्स को मर्ज करने, कई वस्तुओं पर लागू रेट्स को कम करके टैक्स सुधार पर विचार किया था.

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मामूली बदलाव हमेशा होते रहेंगे
रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल हम केवल स्थिरता (टैक्स रेट्स में), एक स्थिर टैक्स रिजीम बनाए रखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मामूली बदलाव हमेशा होते रहेंगे, लेकिन जीएसटी टैक्स रेट्स को मर्ज करने जैसे बदलाव हम 2023/24 में करने का कोई विचार नहीं कर रहे हैं.

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कम टैक्स बैंड रखना चाहती है सरकार
मल्होत्रा ने कहा कि सरकार अंततः कम टैक्स बैंड रखना चाहेगी, लेकिन उसने कोई टाइमलाइन नहीं दी. निश्चित रूप से कम रेट्स का लक्ष्य है और टैक्स स्लैब को कम करने की गुंजाइश हो सकती है. इसे कुछ समय में किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं भारत सरकार कस्टम ड्यूटी के लिए अपनी टैक्सेशन स्ट्रक्चर को भी सरल बनाने की कोशिश कर रही है. आगे बढ़ते हुए हम चाहते हैं कि कस्टम रेट्स भी कम हों.

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