अगले सप्ताह दिवाली के त्योहार पर लाखों लोग घर लौट रहे हैं.
नई दिल्ली. अगले सप्ताह की शुरुआत में ही दिवाली का बड़ा त्योहार आ रहा है और दूरदराज के शहरों में काम करने वाले लाखों लोग अब घर लौटने की तैयारी में हैं. देश में आज भी लंबे सफर का साथी रेलवे (Indian Railway) ही है और ज्यादातर लोग ट्रेन से ही सफर करना पसंद करते हैं. अगर इस दिवाली आप भी ट्रेन का सफर कर अपने घर लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लीजिए.
दरअसल, रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई नए नियम बनाए हैं. खासकर दिवाली त्योहारों को लेकर सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि इस दौरान ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ जाएगी. रेलवे ने साफ कहा है कि यात्री ट्रेन का सफर करने के दौरान कोई भी ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे. इसके लिए बाकायदा प्रतिबंधित उत्पादों की लिस्ट भी जारी की है. अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
किन उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध
रेलवे ने एक ट्वीट में कहा है कि अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे, पेट्रोल-डीजल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करेंगे तो यह दण्डनीय अपराध माना जाएगा. रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में पटाखे लेकर जाना यात्रियों की जान जोखिम में डालने जैसा है और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा. इसके अलावा ट्रेन में स्टोव और गैस ले जाने पर भी रोक लगाई है.
By carrying firecrackers on trains, you carry the risk of life!
Carrying inflammable and explosive articles in a train is a punishable offense. #IndianRailways pic.twitter.com/uhR2yBVkeM— West Central Railway (@wc_railway) October 14, 2022
ट्रेन के डिब्बे या परिसर में न करें ये काम
रेलवे ने निर्देश दिया है कि कोई भी यात्री ट्रेन के डिब्बे या रेलवे परिसर में पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर जैसे सामान लेकर न जाएं और न ही डिब्बे या परिसर में सिगरेट जलाएं. रेलवे परिसर में अक्सर कुछ यात्री स्टोव जलाकर खाना पकाते हैं. इस पर रेलवे ने साफ कहा है कि रेलवे परिसर में गैस या स्टोव जलाना मना है. केरोसिन और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों के साथ भी ट्रेन में सफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
कितना होगा जुर्माना
रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे, स्टोव, गैस, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करते हुए पाया जाता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा यात्री को तीन साल की जेल भी हो सकती है. रेलवे ऐसे यात्रियों पर जुर्माने और जेल भेजने दोनों ही कार्रवाई एकसाथ कर सकता है.
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