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ट्रेन में बच्चों और बुजुर्गों के बीच पी रहे थे सिगरेट, ट्विटर पर तस्वीर के साथ मनचलों की शिकायत, फिर रेलवे ने लिया ये एक्शन

ट्विटर पर ट्रेन में धूम्रपान करते हुए युवकों की शिकायत के बाद रेलवे ने एक्शन लिया. (Image -Twitter)

ट्विटर पर ट्रेन में धूम्रपान करते हुए युवकों की शिकायत के बाद रेलवे ने एक्शन लिया. (Image -Twitter)

सोशल मीडिया पर वायरल एक ट्वीट में दो युवक ट्रेन में बच्चों और बुजुर्गों के बीच खुलेआम धूम्रपान करते पाए गए. पैसेंजर्स क ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

ट्विटर यूजर ट्वीट के जरिए रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी से शिकायत की. 
रेलवे के जवाब के बाद पुलिस जवान ने ट्रेन में पहुंचकर आरोपी युवकों को चेताया.
तस्वीर देख ट्विटर यूजर्स भड़के, आरोपी युवकों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की.

नई दिल्ली. पब्लिक प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धूम्रपान करना कानून अपराध है. ट्रेनों में सिगरेट पीना रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत गैर कानूनी है. लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक ट्वीट में दो युवकों को ट्रेन में बच्चों और बुजुर्गों के बीच खुलेआम धूम्रपान करते देखा गया. एक पैसेंजर्स ने इन युवकों की तस्वीरें ले ली और वीडियो बना लिया. इस यात्री ने बताया कि मना करने पर भी युवकों ने धूम्रपान करना नहीं छोड़ा और अन्य यात्रियों के साथ बदसलूकी की.

ट्विटर यूजर मनीष जैन ने अपने इस ट्वीट में रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी को टैग किया. उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, ”यात्री बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के सामने सिगरेट पीते हैं और जब सभी उन्हें रोकते हैं तो उन्हें गालियां देते हैं.” यूजर ने ट्रेन और कोच नंबर की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की.

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रेलवे ने दिया जवाब और लिया एक्शन
रेलवे सर्विस ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ‘सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया यात्रा विवरण (पीएनआर/यूटीएस नंबर) और मोबाइल नंबर हमारे साथ डीएम के माध्यम से साझा करें. आप सीधे http://railmadad.indianrailways.gov.in पर भी अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं या शीघ्र निवारण के लिए 139 डायल कर सकते हैं.”

रेलवे सर्विस के ट्वीट के कुछ मिनट बाद ट्विटर यूजर ने बताया कि आरपीएफ का एक जवान बांदीकुई स्टेशन आया और यात्रियों को ट्रेन में सिगरेट नहीं पीने की चेतावनी दी. इस घटना से ट्विटर यूजर्स नाराज हो उठे और उन्होंने ट्रेनों में धूम्रपान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने लिखा, ”इन यात्रियों को कई लोगों की जान और सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए.”

एक अन्य व्यक्ति ने यात्री की शिकायत के बाद तुंरत मदद भेजने के लिए भारतीय रेलवे की सराहना की. उन्होंने लिखा, ”डिजिटल इंडिया की ताकत, थैंक्यू इंडियन रेलवे!”रेलवे अधिनियम की धारा 167 निर्दिष्ट करती है कि सह-यात्री के निषेध या आपत्ति के बावजूद डिब्बे में धूम्रपान करते पाए जाने पर ₹100 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

Tags: Indian railway, Indian Railway news, Train Cancel

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