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नई दिल्ली. रोज योग करने से अच्छी सेहत तो मिलती ही है लेकिन अब इससे आपको बीमा प्रीमियम पर छूट भी मिल सकती है. बीमा कंपनियों पर नियामक का काम करने वाली भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI, आईआरडीएआई) की नई गाइडलाइन के जरिए यह संभव होगा.
आईआरडीएआई ने नियमानुसार अंतिम दिशानिर्देश जारी करने से पहले फीडबैक के लिए बीमा कंपनियों को एक ड्राफ्ट भेजा है. सूत्रों ने बताया कि इसमें आईआरडीएआई ने सेहत कार्यक्रम का जिक्र किया है. इस कार्यक्रम के जरिए पॉलिसीधारक रिवार्ड प्वाइंट हासिल कर सकते हैं. रिवार्ड प्वाइंट को पॉलिसी रिन्यू करते वक्त भुनाया जा सकता है और इससे प्रीमियम में छूट हासिल की जा सकती है.
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सेहत के लिए बीमा कंपनियों ने की थी पहल
आईआरडीएआई से बीमा कंपनियां ने सेहत संबंधी कार्यक्रम मुहैया कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया था. एक बीमा कंपनी के सूत्र ने बताया कि आईआरडीएआई के मसौदे में बताया गया है कि सेहत कार्यक्रम में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों को अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने में मदद मिलेगी. बीमा कंपनियां पॉलिसीधारकों को सक्रिय भागीदारी और उपलब्धियों के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करने की खातिर कुछ निश्चित रिवार्ड या पारितोषिक मुहैया करा सकती हैं. जीवन बीमा कंपनियों को उत्पाद का ब्योरा जमा कराने की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार आरईआरडीएआई को सेहत कार्यक्रम की पूरी जानकारी देनी होगी.
योग केंद्रों और स्पोर्ट्स क्लब की सदस्यता के लिए मिलेंगे वाउचर
सेहत कार्यक्रम के तहत जीवन बीमा कंपनियों को पैनल में शामिल चिकित्सा केंद्र के साथ जुड़ाव के लिए रिवार्ड पॉइंट मुहैया कराने की मंजूरी दी जाएगी. वे योग केंद्रों, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स क्लब आदि में सदस्यता के लिए वाउचर भी मुहैया करा सकती हैं. ड्राफ्ट में कहा गया है कि बीमा कंपनियां सीधे या किसी तीसरे सेवा प्रदाता के साथ मिलकर यह कार्यक्रम मुहैया करा सकती हैं. नियामक ने साफ किया है कि सेहत कार्यक्रम में भागीदारी पूरी तरह पॉलिसीधारक की मर्जी पर निर्भर करेगी.
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एड-ऑन फीचर के रूप में भी मिल सकेगा सेहत कार्यक्रम
ड्राफ्ट के मुताबिक बीमा कंपनियां सेहत कार्यक्रम जीवन बीमा योजनाओं के साथ विकल्प या राइडर के रूप में मुहैया करा सकती हैं. यह उत्पाद मौजूदा जीवन बीमा योजनाओं के एड-ऑन फीचर के रूप में भी मुहैया कराए जा सकते हैं. हालांकि, ऐसे कार्यक्रमों की कीमत उत्पाद के तहत मुहैया कराए जाने वाली लागत या लाभों को प्रभावित नहीं करना चाहिए.
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