नई दिल्ली. देश में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर चल रही अटकलों के बीच सरकार बजट 2022 (Budget 2022) में इसे टैक्स के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है. टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी बजट में एक निश्चित सीमा से ऊपर क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री (Sale-Purchase) पर टीडीएस/टीसीएस (TDS/TCS) लगाने पर विचार किया जा सकता है.
नांगिया एंडरसन एलएलपी के टैक्स प्रमुख अरविंद श्रीवत्सन का कहना है कि ऐसे लेनदेन को विशेष लेनदेन के दायरे में लाया जाना चाहिए. इससे इनकम टैक्स अधिकारियों (Income Tax Officers) को क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री से होने वाली कमाई (Income) के बारे में जानकारी मिलेगी. इस समय दुनिया में सबसे अधिक क्रिप्टोकरेंसी के मालिक भारत में हैं. इनकी संख्या करीब 10.07 करोड़ है.
30 फीसदी के हिसाब से लगे टैक्स
अरविंद का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से होने वाली कमाई पर लॉटरी (Lottery), गेम शो (Game Shows) और पजल (Puzzle ) की तरह 30 फीसदी के उच्च टैक्स स्लैब के हिसाब कर लिया जाना चाहिए. एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2030 तक भारतीयों का क्रिप्टोकरेंसी में निवेश (Investment in Cryptocurrencies) बढ़कर 24.1 करोड़ डॉलर पहुंच सकता है.
प्रतिगामी टैक्स व्यवस्था पर विचार
उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर रेगुलेशन (Regulation) के लिए संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में एक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद थी. हालांकि, पेश नहीं किया गया. अब उम्मीद है कि सरकार बजट सत्र में इस विधेयक (Bill) को ला सकती है. अगर सरकार ने भारतीयों को क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार से प्रतिबंधित (Prohibit) नहीं किया तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके लिए एक प्रतिगामी टैक्स व्यवस्था (Regressive Tax Regime) ला सकती है.
खरीद-बिक्री दोनों पर निगरानी
अरविंद का कहना है कि बाजार के आकार, इसमें निवेश राशि और जोखिम को देखते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्सेशन में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. उन्हें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर एकत्र कर (टीसीएस) के दायरे में लाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और खरीद दोनों को वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) के दायरे में लाया जाना चाहिए. ऐसा करने से इनकी निगरानी की जा सकेगी.
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