नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने करवाचौथ (Karwa Chauth) से पहले के 7 दिन में करदाताओं के बैंक अकाउंट में 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स रिफंड क्रेडिट कर दिया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2020-21 में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच 35,000 टैक्सपेयर्स को 2,281 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड कर दिया है. वहीं, चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 39.49 लाख करदाताओं (Taxpayers) को 1.29 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड (Tax Refund) किया जा चुका है. कुल टैक्स रिफंड में व्यक्तिगत इनकम टैक्स (Individual Tax) रिफंड के 37,55,428 मामलों में 34,820 करोड़ रुपये और कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) रिफंड के 1,93,059 मामलों में 94,370 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
27 अक्टूबर तक 1.26 लाख करोड़ का हुआ था टैक्स रिफंड
वित्त मंत्रालय ने 29 अक्टूबर को बताया था कि आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2020-21 में 27 अक्टूबर तक 39 लाख टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को 1.26 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड (Tax Refund) जारी किया था. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया था कि कुल टैक्स रिफंड में व्यक्तिगत इनकम टैक्स (Individual Tax) रिफंड 34,532 करोड़ रुपये और कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) रिफंड 92,376 करोड़ रुपये है. विभाग ने बताया कि 39.14 लाख टैक्सपेयर्स को 1,26,909 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड किया जा चुका है.
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सिर्फ आईटीआर दाखिल करने वालों का ही रिफंड होता है जारी
केंद्र सरकार टैक्सपेयर्स को बिना किसी रुकावट के टैक्स से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है और लगातार उनके लंबित रिफंड जारी किए जा रहे हैं. इनकम टैक्स रिटर्न उन्हीं टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए जारी होता है, जिन्होंने आईटीआर (ITR) दाखिल कर दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टैक्स की जांच करता है. इसके बाद आपको रिफंड जारी किया जाता है.
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ऐसे पता करें आपको रिफंड मिला है या नहीं...
>> आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां अपना पोर्टल लॉगइन करें. इसके लिए अपना पैन नंबर, ई-फाइलिंग पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा.
>> पोर्टल प्रोफाइल खुलने के के बाद आपको ‘View returns/forms’ पर क्लिक करना होगा.
>> अगले स्टेप में आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Income Tax Returns’ पर क्लिक कर सबमिट करेंगे. हाइपरलिंक एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रिन खुलेगी.
>> इस स्क्रीन पर आपको फाइलिंग की टाइमलाइन, प्रोसेसिंग टैक्स रिर्टन के बारे में जानकारी मिलेगी. इसमें फाइलिंग की तारीख, रिटर्न वेरिफाइ करने की तारीख, प्रोसेसिंग के पूरा होने की तारीख, रिफंड जारी करने की तारीख और पेमेंट रिफंड के बारे में जानकारी होगी.
>> अगर आपका टैक्स रिफंड फेल हो जाता है तो इस स्क्रीन पर आपको उसका कारण भी बताया जाएगा.undefined
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Tags: Finance ministry, Income tax, Income tax department, Income tax latest news, Income Tax Payer, ITR filing, Karwachauth 2020
FIRST PUBLISHED : November 04, 2020, 19:42 IST