होटल या रेस्टोरेंट खोलने का मौका, यह बैंक दे रहा है 10 करोड़ तक का लोन

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अगर आप भी अपना होटल या रेस्त्रां खोलने की सोच रहे हैं तो सिंडिकेट बैंक आपके सपने को सच कर सकता है. सिंडिकेट बैंक खासतौर पर होटल और रेस्त्रां कारोबार के लिए कर्ज देने की सुविधा दे रहा है.
- News18Hindi
- Last Updated: March 7, 2019, 5:37 AM IST
अपना बिजनेस शुरू करने का सपना आजकल हर इंसान देखता है. लेकिन कई बार पैसे की कमी के चलते नया बिजनेस शुरू करने का साहस हर कोई नहीं कर पता है. तो अगर आप अपना कारोबार शुरू करने की तलाश कर रहे तो आज हम आपको एक अच्छे मौके के बारे में बता रहे हैं.
अगर आप भी अपना होटल या रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं तो सिंडिकेट बैंक (Syndicate Bank) आपके सपने को सच कर सकता है. सिंडिकेट बैंक खासतौर पर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार के लिए कर्ज देने की सुविधा दे रहा है.
इस स्कीम के तहत मिलेगा लोन
बैंक की सिंड होटल (SyndHotel) स्कीम के तहत 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज मिल सकता है. इसके लिए 11.25 फीसदी से लेकर 12.75 फीसदी तक का ब्याज देना होगा. यह कर्ज अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए मिलेगा. इसके लिए औपचारिकताएं भी बेहद साधारण हैं.ये भी पढ़ें: PM किसान सम्मान योजना: इन लोगों से 2000 रुपये वापस लेगी मोदी सरकार, जारी किए निर्देश
क्या है उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से MSME कारोबार को बढ़ावा देने का लक्ष्य है. इससे रेस्त्रां, लॉज, फास्ट फूड सेंटर, मॉटल्स (ढाबा) बेकरीज, हाईवे इन, पिज्जा सेंटर (फ्रेंचाइजी), मेस, कैंटीन, कैटरिंग सेवा आदि की स्थापना की जा सकती है. इसके साथ ही मौजूदा इकाइयों में सुधार करने के लिए भी इस योजना से कर्ज मिल सकता है. इस पूंजी से मौजूदा इकाइयों के लिए फर्नीचर, मशीनरी, कलपुर्जे, वाहन आदि सामान खरीदे जा सकते हैं.
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में आने वाले ऐसे सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम कर्ज ले सकते हैं, जिन्होंने उपकरणों पर 5 करोड़ रुपए से कम मूल निवेश किया हो. इस योजना में कोई भी व्यक्ति, स्वामित्व, साझेदारी/लिमिटेड कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी कर्ज ले सकती है. उस व्यक्ति या कंपनी के पास नगर निगम या स्थानीय निकाय से मिला हुआ वैध लाइसेंस होना चाहिए. परिसर/इकाइयों के मालिक की पंजीकृत/गैर पंजीकृत लीज पुनर्भुगतान की अवधि के दायरे में होनी चाहिए.
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किस तरह की होगी उधारी और कितना मिलेगा कर्ज
इस योजना में ‘टर्म लोन’(सावधि कर्ज) और ओवरड्राफ्ट के रूप में कर्ज दिया जाएगा. साथ ही इस योजना के सबसे खास बात यह है कि इसमें छोटे कारोबारियों को 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज मिल सकता है. इस लिहाज से छोटे कारोबारों को बड़ा बनाने के लिहाज से पर्याप्त पूंजी है.
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मार्जिन और ब्याज दर
>> इसमें 1 करोड़ रुपये तक की रकम पर 15 फीसदी और 1 करोड़ से ऊपर के कर्ज पर 20 फीसदी मार्जिन होता है.
>> इस योजना में 10 लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज दर बेस रेट से 1 फीसदी ज्यादा है. बेस रेट फिलहाल 10.25 फीसदी चल रही है, इस प्रकार यह कर्ज आपको 11.25 फीसदी पर मिलेगा.
>> 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच कर्ज 12.25 फीसदी ब्याज दर पर मिलेगा, वहीं 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच कर्ज 12.75 फीसदी ब्याज दर पर मिलेगा. इसके साथ ही 36 महीने और उससे ज्यादा अवधि के कर्जों पर 0.25 फीसदी टेनर प्रीमियम जोड़ा जा सकता है.
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क्या रखना होगा गिरवी
>> एक करोड़ रुपये तक के सभी कर्ज सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो ऐंड स्माल एंटरप्राइजेज) योजना के दायरे में आते हैं, जिसके तहत इस कर्ज के लिए कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी.
>>एक करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेने पर कारोबार से संबंधित इमारत और जमीन प्रमुख रूप से गिरवी होगी.
>> कर्ज के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति किसी रूप में सीजीटीएमएसई योजना के दायरे में नहीं आएगी.
अगर आप भी अपना होटल या रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं तो सिंडिकेट बैंक (Syndicate Bank) आपके सपने को सच कर सकता है. सिंडिकेट बैंक खासतौर पर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार के लिए कर्ज देने की सुविधा दे रहा है.
इस स्कीम के तहत मिलेगा लोन
बैंक की सिंड होटल (SyndHotel) स्कीम के तहत 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज मिल सकता है. इसके लिए 11.25 फीसदी से लेकर 12.75 फीसदी तक का ब्याज देना होगा. यह कर्ज अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए मिलेगा. इसके लिए औपचारिकताएं भी बेहद साधारण हैं.ये भी पढ़ें: PM किसान सम्मान योजना: इन लोगों से 2000 रुपये वापस लेगी मोदी सरकार, जारी किए निर्देश
क्या है उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से MSME कारोबार को बढ़ावा देने का लक्ष्य है. इससे रेस्त्रां, लॉज, फास्ट फूड सेंटर, मॉटल्स (ढाबा) बेकरीज, हाईवे इन, पिज्जा सेंटर (फ्रेंचाइजी), मेस, कैंटीन, कैटरिंग सेवा आदि की स्थापना की जा सकती है. इसके साथ ही मौजूदा इकाइयों में सुधार करने के लिए भी इस योजना से कर्ज मिल सकता है. इस पूंजी से मौजूदा इकाइयों के लिए फर्नीचर, मशीनरी, कलपुर्जे, वाहन आदि सामान खरीदे जा सकते हैं.
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में आने वाले ऐसे सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम कर्ज ले सकते हैं, जिन्होंने उपकरणों पर 5 करोड़ रुपए से कम मूल निवेश किया हो. इस योजना में कोई भी व्यक्ति, स्वामित्व, साझेदारी/लिमिटेड कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी कर्ज ले सकती है. उस व्यक्ति या कंपनी के पास नगर निगम या स्थानीय निकाय से मिला हुआ वैध लाइसेंस होना चाहिए. परिसर/इकाइयों के मालिक की पंजीकृत/गैर पंजीकृत लीज पुनर्भुगतान की अवधि के दायरे में होनी चाहिए.
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किस तरह की होगी उधारी और कितना मिलेगा कर्ज
इस योजना में ‘टर्म लोन’(सावधि कर्ज) और ओवरड्राफ्ट के रूप में कर्ज दिया जाएगा. साथ ही इस योजना के सबसे खास बात यह है कि इसमें छोटे कारोबारियों को 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज मिल सकता है. इस लिहाज से छोटे कारोबारों को बड़ा बनाने के लिहाज से पर्याप्त पूंजी है.
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मार्जिन और ब्याज दर
>> इसमें 1 करोड़ रुपये तक की रकम पर 15 फीसदी और 1 करोड़ से ऊपर के कर्ज पर 20 फीसदी मार्जिन होता है.
>> इस योजना में 10 लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज दर बेस रेट से 1 फीसदी ज्यादा है. बेस रेट फिलहाल 10.25 फीसदी चल रही है, इस प्रकार यह कर्ज आपको 11.25 फीसदी पर मिलेगा.
>> 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच कर्ज 12.25 फीसदी ब्याज दर पर मिलेगा, वहीं 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच कर्ज 12.75 फीसदी ब्याज दर पर मिलेगा. इसके साथ ही 36 महीने और उससे ज्यादा अवधि के कर्जों पर 0.25 फीसदी टेनर प्रीमियम जोड़ा जा सकता है.
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क्या रखना होगा गिरवी
>> एक करोड़ रुपये तक के सभी कर्ज सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो ऐंड स्माल एंटरप्राइजेज) योजना के दायरे में आते हैं, जिसके तहत इस कर्ज के लिए कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी.
>>एक करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेने पर कारोबार से संबंधित इमारत और जमीन प्रमुख रूप से गिरवी होगी.
>> कर्ज के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति किसी रूप में सीजीटीएमएसई योजना के दायरे में नहीं आएगी.