नई दिल्ली. केंद्र सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का हरसंभव प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में अब फिर उड़ान के दौरान हवाई यात्रियों को खाना नहीं (No Food in Flights) मिलेगा. नागरिक विमानन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, घरेलू उड़ान (Domestic Flights) में कम अवधि के सफर में यात्रियों को खाना नहीं दिया जाएगा. मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि 2 घंटे से कम के हवाई सफर के दौरान खाना नहीं परोसा जाएगा, जबकि 2 घंटे या इससे ज्यादा अवधि वाले सफर में एयरलाइंस यात्रियों को खानपान की सुविधा उपलब्ध करा सकती हैं.
नागरिक विमानन मंत्रालय ने पिछले साल कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान भी इस तरह का फैसला लिया था. हालांकि, बाद में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों के आंकड़े कम होने पर फैसला वापस ले लिया गया था. कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच पिछले दो सप्ताह में हवाई यात्रियों (Air Passengers) की संख्या में भारी गिरावट आई है. इसके बाद भी मंत्रालय ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हवाई यात्रा के दौरान खाना नहीं देने का फैसला किया है. बता दें कि रविवार को पूरे देश में कोरोना के 1.70 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है.
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2 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट्स में खाना दिए जाने के सख्त नियम
मंत्रालय ने कहा है कि जिन फ्लाइट्स की अवधि 2 घंटे से ज्यादा है वहां भी खाना स्टैगर्ड या चरणबद्ध तरीके से ही दिया जाएगा. अगर फ्लाइट में खाना परोसा जाता है तो यह प्री-पैक्ड होगा और डिस्पोजेबल प्लेट व कटलरी के साथ परोसा जाएगा. इस्तेमाल के बाद प्लेट, कटलरी और पैकिंग मैटेरियल को सुरक्षित तरीके से नियमों के मुताबिक डिस्पोज करना होगा. किसी भी स्थिति में इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. चाय, कॉफी और बाकी तरह के पेय भी डिस्पोजेबल बोतल, कंटेनर या कैन में दिए जाने चाहिए. क्रू को हर मील सर्व करने के बाद अपने ग्ल्व्स बदलने का भी आदेश दिया गया है.
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मंत्रालय ने सख्ती के लिए बताईं ये वजहें
विमानन मंत्रालय ने इस फैसले के लिए कोरोना के बढ़ते मामलों और कोविड-19 वायरस के यूके, साउथ अफ्रीका व ब्राजील के म्यूटेंट का भारत में पहुंचने का हवाला दिया है. आदेश में कहा गया है, 'इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि कोविड-19 वायरस के ये नए म्यूटेंट से संक्रमण की संभावना ज्यादा है. इसी वजह से हवाई जहाज में खाने पीने के नियम बदले गए हैं. नए नियम 15 अप्रैल से लागू किए जाएंगे.' मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस से कहा है कि हवाई यात्रियों को सफर के दौरान लागू किए इन नए नियमों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए.undefined
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Tags: Civil aviation sector, Domestic aviation sector, Domestic Flights, Ministry of civil aviation, Modi government
FIRST PUBLISHED : April 12, 2021, 17:47 IST