1 जनवरी से बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ग्राहकों को KYC दस्तावेज अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने होंगे.
नई दिल्ली. नया साल 2023 (New Year 2023) कई बदलावों को साथ लेकर आया है, जिसका असर पूरे साल लोगों की जिंदगी पर देखने को मिलेगा. बैंकिंग नियमों से लेकर इंश्योरेंस खरीदने तक कई नियम बदल गए हैं. 1 जनवरी से बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ग्राहकों को केवाईसी (Insurance KYC New Rules) दस्तावेज अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने होंगे. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी तरह के लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस की खरीद के लिए केवाईसी मानदंड अनिवार्य कर दिए हैं.
अगर आप नये साल में नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का मन बना रहे हैं तो आप केवाईसी दस्तावेज के साथ आवेदन करें. दरअसल अभी तक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय केवाईसी दस्तावेजों को शेयर करना एक स्वैच्छिक विकल्प था. लेकिन, अब से बीमाकर्ताओं को ग्राहकों से केवाईसी दस्तावेज अनिवार्य रूप से लेने होंगे.
नए नियम से ग्राहकों को होंगे फायदे
बीमा नियामक IRDAI द्वारा लागू किया गया यह नियम ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इसे क्लेम प्रोसेस तेज और ज्यादा आसान हो सकती है क्योंकि बीमाकर्ताओं के पास ग्राहकों की एक विस्तृत जानकारी होगी. वहीं, बीमा कंपनियों के लिए, केवाईसी डिटेल बीमा धारक के जोखिम मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण की सटीकता में सुधार करने में मदद कर सकता है, साथ ही इससे फर्जी क्लेम की संभावना खत्म हो जाएगी और पॉलिसीहोल्डर्स के कानूनी उत्तराधिकारी को पेमेंट करना आसान होगा.
पहले स्वैच्छिक विकल्प था KYC से जुड़ा नियम ?
इससे पहले सभी नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस खरीदने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट अनिवार्य नहीं था. हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में यदि क्लेम अमाउंट 1 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे में ग्राहकों को अपना पैन नंबर और आधार नंबर देना होता था. नई व्यवस्था में केवाईसी की इस प्रणाली को क्लेम की बजाय
बीमा खरीदने के वक्त ट्रांसफर किया जा रहा है.
पुराने ग्राहकों पर भी लागू होगा नया नियम ?
अब नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले ग्राहकों के लिए केवाईसी नियम अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं जो मौजूदा ग्राहकों के लिए बीमा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने कस्टमर की KYC पूरी कराएं. आपको इसकी जानकारी एसएमएस और ईमेल के जरिए मिलेगी.
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Tags: Health Insurance, Insurance Company, Insurance Policy, Insurance Regulatory and Development Authority
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