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आखिरी मौका! कल तक उठा लें मोदी सरकार की इस योजना का लाभ, नहीं तो भरनी होगी पेनल्टी

गारंटीड दोगुना पैसा पाने की खास स्कीम! 118 महीने में होगा डबल,ऐसे मिलेगा फायदा

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट कर बताया कि सबका विश्वास (विरासती विवाद समाधान) योजना 2019 ...अधिक पढ़ें

    नई दिल्ली. सर्विस टैक्स (Service tax) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान 30 जून, 2020 तक कर दें. 30 जून तक भुगतान नहीं करने पर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे. बता दें कि सबका विश्वास' स्कीम (Sabka Vishwas Scheme) टैक्स विवाद (Tax Issue) की हर दिक्कतों का समाधान है. इसके तहत अगर टैक्सपेयर ये डिस्क्लोज (Tax Disclosure) करता है कि आपके ऊपर एक्साइज और सर्विस टैक्स (Service Tax) का बकाया है और आप उसे चुकाना चाहते है तो सरकार उसको टैक्स में 70 फीसदी (Rebate in tax) तक की छूट देती है. साथ ही, सरकार उसके बाद टैक्सपेयर्स ना कोई ब्याज वसूलती है. ना ही कोई जूर्माना वसूलती है.

    केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्कर बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट कर बताया कि सबका विश्वास (विरासती विवाद समाधान) योजना 2019 के तहत भुगतान की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 है. इस स्कीम के तहत 90,000 करोड़ रुपए के 1.9 लाख डिक्लेरेशन फाइल किए गए हैं. अगर 30 जून, 2020 तक भुगतान नहीं किया तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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    बजट में हुआ था योजना का ऐलान
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019- 20 के बजट में ‘सबका विश्वास’ योजना की घोषणा की थी. यह योजना सर्विस टैक्‍स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने विवादित मामलों को निपटाने के लिए लाई गई थी. इसके तहत योग्य व्यक्तियों को एकबारगी मौका दिया गया है कि वह अपने उचित टैक्‍स की घोषणा करें और प्रावधानों के अनुरूप उनका भुगतान करें.

    सबका विश्वास स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स को लंबित टैक्स पर 40 से 70 फीसदी तक की छूट मिलती है. साथ ही ब्याज और जुर्माने के भुगतान में भी राहत मिलती है.

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    देर की तो देनी पड़ सकती है अतिरिक्त रकम
    विवाद से विश्वास योजना केवल 30 जून 2020 तक ही खुली रहेगी. अगर कोई 30 जून के बाद इस स्कीम को सुलझाता है तो इसके लिए उन्हें 10 फीसदी अतिरिक्त रकम देनी होगी. ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि इस स्कीम के नोटिफाई होने के तुरंत बाद ही आप अपने टैक्स विवाद को निपटा लें.

    Tags: Business news in hindi, Goods and Service Tax, Indirect tax

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