एलआईसी की पॉलिसी में नॉमिनी को आप आसानी से बदल सकते हैं. (फ़ोटो: न्यूज़18)
नई दिल्ली. जब भी हम किसी पॉलिसी में निवेश करते हैं तो हमें किसी को नॉमिनी बनाना होता है. अगर पॉलिसीहोल्डर की मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस की राशि का लाभ नॉमिनी को मिलता है. हालांकि, पॉलिसीहोल्डर के लिए के नॉमिनी बनाना जरूरी होता है लेकिन हमेशा उसी नॉमिनी को बनाकर रखने का कोई नियम नहीं है. अगर कोई चाहे तो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बनाए गए नॉमिनी को बदल भी सकता है.
अगर आपने एलआईसी की कोई पॉलिसी खरीद रखी है और उसमें आप नॉमिनी को बदलना चाहते हैं तो आसानी से बदल सकते हैं. आप अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को नॉमिनी बना सकते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि एलआईसी की किसी पॉलिसी में नॉमिनी कैसे बदल सकते हैं.
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नॉमिनी किसे नियुक्त कर सकते हैं?
नॉमिनी को पॉलिसीहोल्डर के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है. वह पॉलिसीहोल्डर की मौत हो जाने पर उसके सभी लाभों का हकदार होता है. इसलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहिए जिसे आप पॉलिसी का लाभ देना चाहते हैं. ज्यादातर लोग अपने जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता को नॉमिनी के रूप में नियुक्त करते हैं. नॉमिनी को पॉलिसी जारी होने के समय ही बना देना चाहिए. हालांकि, पॉलिसीहोल्डर चाहे तो इसे बाद में भी नियुक्त कर सकता है.
ये हैं नॉमिनी बदलने का प्रोसेस
इंश्योरेंस पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसीहोल्डर कभी भी नॉमिनी को बदल सकता है. बता दें कि नॉमिनी बदलने के लिए आपको मौजूदा नॉमिनी को सूचित करना जरूरी नहीं है. आप मौजूदा नॉमिनी को बिना बताए भी किसी और व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं. इसके लिए पॉलिसीहोल्डर को एलआईसी के फॉर्म 3750 में एक नोटिस भेजना होता है. इसमें उस व्यक्ति की डिटेल दी जाती है जिसे इंश्योरेंस पॉलिसी के नॉमिनी के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं.
इन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत
इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए नॉमिनी बदलने का पूरा प्रोसेस ऑफलाइन मोड में ही किया जाता है. इसके लिए ऑनलाइन सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है. नॉमिनी बदलते समय आपको एलआईसी के फॉर्म 3750, एंडॉर्समेंट के लिए एक पॉलिसी बांड, पॉलिसीधारक और नॉमिनी के बीच रिलेशन का प्रूफ देना होता है. नॉमिनी बदलने के लिए पॉलिसीहोल्डर को एलआईसी में सूचना देकर डॉक्युमेंट्स जमा करने होते हैं. इसके बाद आगे का प्रोसेस कंपनी पूरा करती है.
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