घर में कैश रखने की कोई सीमा नहीं है. (फोटो- न्यूज18)
नई दिल्ली. आम लोगों के मन में चलने वाले सवालों में एक सवाल यह भी होता है कि घर में कैश रखने की क्या कोई लिमिट है. आपको बता दें कि इसकी कोई सीमा नहीं है. आप जितना चाहे कैश घर पर रख सकते हैं. हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती. आयकर विभाग आपके घर पर फिर भी छापा मारा सकता है. आप जितना मर्जी चाहें कैश घर पर रखें लेकिन जब उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आपके पास पैसे का सोर्स होना चाहिए. इसका मतलब है कि जितना कैश आपके घर में है वह कहां से आया, क्या उसे डिस्क्लोज किया गया है.
इसके साथ ही अगर वो कैश टैक्स के दायरे में आता है तो क्या उस पर टैक्स दिया है. ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ेगा. अगर आपके पास सोर्स को लेकर पुख्ता सबूत हैं और आपने उस पर टैक्स भी जमा किया हुआ है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है.
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गड़बड़ी पाए जाने पर पहाड़ जैसा टैक्स
अगर आयकर विभाग आपके जवाब से संतुष्ट नहीं और आपके द्वारा दिए गए सोर्स संबंधी दस्तावेज में गड़बड़ी पाई जाती है या ये साबित हो जाता है कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है तो आपको बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है. आप पर घर में पाई कुल रकम का 137 फीसदी तक टैक्स लगाया जा सकता है.
बैंक में पैसा जमा करने का नियम
अगर आप साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा कैश बैंक में जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा. आप ऐसा करने में अगर विफल होते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, अगर आप बैंक से 1 साल में 1 करोड़ रुपये से अधिक कैश निकालते हैं तो आपको 2 फीसदी टीडीएस देना होगा. अगर आप एक दिन में बैंक से 50 हजार रुपये या उससे अधिक कैश निकालते हैं तो भी आपको पैनकार्ड दिखाना होगा.
कैश का लेनदेन
अगर आफ 30 लाख रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी कैश में खरीदते हैं तो उसके ऊपर जांच बैठ सकती है. आप 2 लाख रुपये ऊपर की कोई भी खरीदारी केवल कैश से नहीं कर सकते. ऐसा करने पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाना होगा. डेबिट कार्ड में 1 लाख रुपये से अधिक के दैनिक ट्रांजेक्शन पर जांच हो सकती है. आपको अगर किसी रिश्तेदार से में 1 दिन में 2 लाख रुपये से अधिक लेने हैं तो भी आपको बैंक के जरिए ये काम करना होगा. अगर आप कोई डोनेशन भी करना चाहते हैं तो 2,000 रुपये से अधिक दान कैश के माध्यम से नहीं कर सकते.
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Tags: Business news, Direct tax, Income tax, Money
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