नई दिल्ली. लोकसभा (Loksabha) में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2019 (Taxation Laws Amendment) Bill 2019) को पास कर दिया गया है. अब इस बिल को राज्य सभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद घरेलू कंपनियों (Domestic Companies) को बेहतर ग्रोथ मिल सकेगा और वे निवेश कर सकेंगी. यह बिल बीते सितंबर माह में राष्ट्रपति द्वारा कॉरपोरेट टैक्स को लेकर पास किए गए अध्यादेश की जगह लेगा.
दरअसल, सरकार का कहना है कि इस नियम के लागू हो जाने के बाद घरेलू कंपनियों पर लगाए जाने वाले टैक्स रेट कम हो जाएगा, ताकि वो नया निवेश कर सकें. इससे उत्पादन सेक्टर को भी बिल मिलेगा. लोकसभा में इस बिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. बता दें कि 25 नवंबर को ही लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया था, जिसके बाद अध्यादेश में बदलाव करते हुए सोमवार को एक बार फिर पेश किया गया.
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क्या है मौजूदा नियम
मौजूदा समय में, 400 करोड़ रुपये तक की टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी इनकम टैक्स देना होता है. अन्य घरेलू कंपनियों के लिए इनकम टैक्स दर 30 फीसदी होती है. इस बिल के लागू हो जाने के बाद ये कंपनियां 22 फीसदी की दर से इनकम टैक्स जमा कर सकती हैं. हालांकि, इसके बाद उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के तहत किसी अन्य छूट का लाभ नहीं ले सकेंगी.
सितंबर में ही सरकार ने घटाया था कॉरपोरेट टैक्स
गौरतलब है कि बीते 28 साल में घरेलू कंपनियों के लिए केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए सितंबर माह में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती किया था. देश की अर्थव्यवस्था बीते 6 साल के न्यूनतम स्तर पर फिसलने के बाद सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में 10 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया था. इससे सरकारी खजाने पर करीब 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था.
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FIRST PUBLISHED : December 02, 2019, 20:06 IST